मध्य प्रदेश : शराब विक्रेता MRP से ज्यादा दामों पर नहीं बेच पाएगा शराब

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अब मध्य प्रदेश में शराब खरिदारों को कोई भी शराब विक्रेता MRP से ज्यादा दामों पर शराब नहीं बेच पाएगा क्योंकि प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानदारों को शराब बेचते वक्त रसीद बुक रखने का नया आदेश जारी किया है  के बाद अब मनमानी दामों पर शराब बिक्री करने पर रोक लगेगी जिससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा।  

        यूँ तो हर छोटी बड़ी चीजों के दाम निर्धारित है उपभाक्ताओं को जगाने के लिए प्रचार प्रसार भी किये जाते है ताकि ग्राहक ठगी का शिकार न हो लेकिन शराब दुकानों पर न तो रेट लिस्ट रहती थी न ही उन्हें बिल दिया जाता था जिसके चलते ग्राहक ठगी का शिकार होते थे और उन्हें मंहगे दामों पर शराब खरीदना पड़ता था लेकिन अब मध्यप्रदेश में इस पर अंकुश लग जाएगा प्रदेश के आबकारी विभाग ने सभी शराब दुकानदारों को शराब बेचते वक्त रसीद बुक रखने का नया आदेश जारी किया है साथ ही रेट लिस्ट भी लगाने के आदेश दिए है इस आदेश से शराब ग्राहकों को काफी फायदा होगा और उन्हें शाही दामों में शराब मिल पाएगी। 

         मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री के काउंटर सेल में MRP से ज्यादा दर में शराब बेचे जाने की कई शिकायतें अलग-अलग जगहों से आबकारी विभाग को मिली थी इस पर रोक लगाने के उपाय के तौर पर बिल-बुक का फॉर्मूला लाया गया है केवल यही नहीं बिल बुक की कार्बन कॉपी को वित्तीय वर्ष के अंत तक सम्हाल कर रखने के लिए कहा गया है ये बिल बुक शराब ठेका अवधि के खत्म होने की तारीख यानी 31 मार्च 2022 तक सम्हाल के रखना होगा। आबकारी आयुक्त के निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश में मौजूद शराब के सभी दुकानदारों को एक कैश मेमो प्रिंट करवाना होगा ये कैश मेमो जिले के आबकारी विभाग से प्रमाणित करवाया जाना बेहद आवश्यक होगा जो भी ग्राहक शराब खरीदे उसे तय दाम के हिसाब से ही बिल काटकर देना होगा रेट के साथ-साथ इस बिल में शराब की ब्रांड से जुड़ी जानकारी भी होगी इस बिल बुक की एक कार्बन कॉपी ठेके पर हमेशा रखना होगा इसके साथ ही सभी शराब के ठेकों पर संबंधित अधिकारी का नंबर ठेके पर लिखा होना चाहिए, ताकि बिल न मिलने पर ग्राहक उस दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सके कंही यह आदेश उन लोगो के लिए राहत देगा जो शराब के शौकीन है।