चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट
बर्खास्तगी के खिलाफ सरपंच की अपील खारिज….
कोरबा//ग्राम पंचायत सुपातराई के सरपंच को बर्खास्त करने की कार्रवाई के विरूद्व दायर अपील को कलेक्टर के न्यायालय ने आधारीहीन बताते हुए खारिज कर दिया है। जिले के जनपद पंचायत करतला के ग्राम पंचायत सुपातराई के सरपंच राजकुमारी कंवर को एसडीएम कोरबा पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत बर्खास्त कर दिया था। सरपंच पर शौचालय निर्माण में गड़बड़ी के साथ अपने पति संतराम कंवर देवर राम सिंह कंवर के नाम पर शासकीय भूमि पर पट्टा बनवाने के शिकायत के साथ कलेक्टर जनदर्शन में किया गया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोरबा ने पूरे मामले की जांच के लिए जांच दल का गठन किया था। इस जांच दल में बरपाली के तहसीलदार के साथ राजस्व निरीक्षक को शामिल किया गया था। इस जांच समिति ने अपनी जांच प्रक्रिया के बाद शिकायत को सही पाते हुए एसडीएम को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इस रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम कोरबा ने सरपंच को बर्खास्त करने का आदेश पारित कर दिया था। इस आदेश को झूठा बताते हुए सरपंच राजकुमारी कंवर ने हाई कोर्ट बिलासपुर में अपील लहर की हाईकोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कलेक्टर के न्यायालय को अपील का एक मौका दिया गया। अपील पर सुनवाई करने के बाद अपीलार्थी द्वारा एसडीएम के आदेश पर की गई तमाम आपत्तियों को तकनीकी आधार पर आधारहीन पाते हुए अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग ने अपील को 25/07/2024 खारिज करते हुए एसडीएम कोरबा के बर्खास्तगी के आदेश को स्थिर रखा है।