भरतपुर 13 सितंबर
विवादों में फंसी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अधिवक्ता सांवर चौधरी ने न्यायालय में दायर की याचिका
सीबीआई द्वारा दर्ज एक प्रकरण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2013 से हैं जमानत पर फिलहाल मामला न्यायालय में है लंबित
पीसीसी राजस्थान सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कोर्ट की बिना अनुमति लिए की जा रही विदेश यात्रा को जमानत की शर्तों का बताया खुला उल्लंघन
भरतपुर. करीब 11 वर्ष पहले भरतपुर जिले के गोपालगढ़ में हुई हिंसा को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जापान और साउथ कोरिया यात्रा नए विवाद में फंस गई है। जयपुर के जिला न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया है कि मुख्यमंत्री शर्मा हिंसा के इस मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। शर्मा जमानत शर्तों का उल्लंघन कर विदेश यात्रा पर चले गए। याचिका के जरिए शर्मा की जमानत निरस्त कर उन्हें अभिरक्षा में लेने की मांग की गई है। अदालत मामले पर 24 सितंबर को सुनवाई करेगी। जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता सांवर चौधरी ने जयपुर की एडीजे-4 अदालत में पेश प्रार्थना पत्र में कहा है कि अदालत ने 10 सितंबर 2013 को इस मामले में आरोपी भजनलाल शर्मा को इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत दी थी कि वह बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के देश की सीमाओं से बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन वह बिना अदालत की अनुमति के विदेश चले गए और आज भी विदेश में ही हैं। गौरतलब है कि भरतपुर के गोपालगढ़ में 2013 में सांप्रदायिक तनाव में मस्जिद में फायरिंग के दौरान मेव समाज के 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद तत्कालीन सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आरोपी बना रखा है। भजनलाल शर्मा पर हिंदुओं की पंचायत में शामिल होने का आरोप है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई में मामला दर्ज होने के बाद मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में अभियुक्तों को 50-50 हजार रुपये की जमानतें व एक लाख का मुचलका जमा करवाने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी थी।।
भरतपुर से हेमंत दुबे