कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, बलिया।

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, बलिया।

डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट प्रभुनाथ सिंह पत्रकार आर 9 भारत बलिया

प्रेस नोट

माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक 25.04.2023 को विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर का आयोजन वन स्टाप सेन्टर, जिला चिकित्सालय बलिया में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव नरेन्द्र पाल राणा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव नरेन्द्र पाल राणा द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्वोधन में कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को बताया गया कि यदि उनके साथ घर में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा या प्रताड़ना होती है तो वह बिना किसी डर के अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि अधिनियम बच्चों के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न, लैंगिक शोषण एवं पोर्नाेग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है तथा यह एक्ट भारत के सभी नागरिकों पर लागू हैं। घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही निस्तारण किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित जिला प्रोवेशन अधिकारी मो0 मुमताज द्वारा मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना के बारे में तथा महिला कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा द्वारा समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों जागरूक किया गया।
इस दौरान जिला प्रोवेशन अधिकारी मो0 मुमताज, श्री विनोद सिंह बाल संरक्षण अधिकारी, पूजा सिंह महिला कल्याणाधिकारी, जिला समन्वयक निकिता सिंह ,जिला समन्वयक पूनम राजभर एवं वन स्टॉप सेंटर मैनेजर प्रिया सिंह एवं उनकी समस्त टीम, सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकत्री उपस्थित रहे।

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