बलरामपुर
सीबीएसई/आईसीसी बोर्ड के स्कूल/कालेज संचालकों द्वारा अभिभावकों से अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों का डीएम ने लिया संज्ञान।
अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाले स्कूल/कोलजों पर डीएम की भृकुटी तनी।
शिक्षा माफियाओं से गठजोड़ करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा “उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम-1970 की धारा 2(बी)(VI)” के तहत दलाल घोषित करते हुए की जाएगी जिला बदर करने की भी होगी कार्यवाही।
जिला मजिस्ट्रेट को ‘‘उ0प्र0 सेल्फ फाइनेन्स्ड इन्डिपेन्डेन्ट स्कूल अधिनियम-2018″ के तहत सिविल न्यायायल की शक्तियां प्रदत्त है।
जिला मजिस्ट्रेट अब अपने अन्तर्गत निहित न्यायालय की शक्तियों के क्रम में अवैध वसलूी करने वाले कालेज के मालिकों/ प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों के खिलाफ लेगें कड़ा एक्शन, आवश्यकतानुसार जारी होगा समन व वारन्ट।
शिक्षा माफियाओं से गठजोड़ में शामिल माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी लटकी कार्यवाही की तलवार।
डीएम के बार-बार निर्देश के बाद भी डीआईओएस/माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मनमानी करने वाले स्कूल/कालेजो के खिलाफ नहीं की सार्थक कार्यवाही, खानापूर्ति से डीएम नाराज एवं सख्त।
डीएम अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर शिक्षा माफियाओं पर कसेंगे नकेल, जल्द होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही।
हालांकि अभिभावकों का कहना है की कार्यवाही करने में काफी विलम्ब हो गया है, जबकि लुटेरे माफिया स्कूलों द्वारा अभिभावकों को लूटकर अपनी तिजोरी भरकर काले धन को ठिकाने लगा चुके हैं ।
R9 भारत ब्यूरो बलरामपुर सुशील श्रीवास्तव