क्राइम व्यूरो जय किशोर शर्मा
बेतिया जहां रविवार की रात्रि मझौलिया थाने के औचक निरीक्षण के क्रम में स्टेशन डायरी में गड़बड़ी पाए जाने को लेकर चंपारण रेंज के डीआईजी प्रणव कुमार प्रवीण ने मझौलिया थाना अध्यक्ष को तत्काल निलंबित करते हुए लाइन हाजिर कर दिया वही आपको बता दें कि इससे पूर्व में डीआईजी महोदय ने बगहा पुलिस जिला के एक और थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया था जहां उनके कड़े तेवर से थानाध्यक्षों में हड़कंप मचा हुआ है

की अब ना जाने किस पर डीआईजी की गाज गिरेगी सबसे ताज्जुब की बात की महिला थाने की कांड संख्या 32 बटा 21 में दरोगा सुधा कुमारी द्वारा अनुसंधान में बालिक खुशबू कुमारी के एक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर रविकांत कुमार के ऊपर पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है जबकि खुशबू के आधार कार्ड पैन कार्ड मतदाता सूची मतदान पहचान पत्र 23 वर्ष उम्र अंकित है क्या इन पहचान पत्रों की सुधा कुमारी के नजरों में कोई महत्व नहीं जिम के आधार पर आम नागरिक लोकतंत्र जैसे महापर्व में मतदान करता है दूसरी बात जब सुधा कुमारी द्वारा न्यायालय को दिए गए कागजात के अनुसार खुशबू 12 वर्ष की उम्र है तो 12 वर्ष की उम्र में खुशबू की शादी मुन्ना गिरी से खुशबू के पिता कैसे कराएं जो बाल अधिनियम के तहत कानूनन जुर्म है खुशबू ने प्राथमिकी में अपने पिता को मृत क्यों बताया जबकि उसके पिता में जिंदा है इस प्रकार की की गई अनुसंधान में लापरवाही पर अनुसंधानकर्ता सुधा कुमारी के कार्यवाही क्यों नहीं उक्त बातें रविकांत कुशवाहा के अधिवक्ता अवनीश शर्मा एवं रवि कुमार ने खेद जताया है वही रविकांत के पिता ने वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं न्यायालय से न्याय की उम्मीद मिलने की बात कही है