छत्तीसगढ़ रायगढ़ से :-महेंद्र अग्रवाल R9 भारत चिटफंट प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम का मुख्य रायरेक्टरसंजीव गुहा की गिरफ्तारी.

.. रायगढ़ कोतवाली पुलिस को मिली पड़ी सफता रागढ़ :- • एस. पी. अभिसेक मीना के निर्देशन पर चिटफड पम्पनी के यरेक्टर्स पर लगातार की जा रही कार्यवाही ! •माह अप्रैल में दो डायरेक्टर्स /शेयर होल्डर को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा था जेल ! •थाना कोतवाली में 11 आवेदकों के आवेदन पर कंपनी के विरुद्ध किया गया था धोखाधड़ी का अपराध दर्ज ! रायगढ़ एस. पी. के मार्गदर्शन पर राज्य शासन की मंशा अनुरूप लंबित चिटफंड मामलों को सर्व प्राथमिकता पर रखते हुवे आरोपियों की पतासाजि, गिरफ्तारी से लेकर कंपनी की सम्पत्ति सीज करने पुलिस अधीक्षक द्वारा नोडल अफसरों को बैठक में विशेष दिशानिर्देश दिया गया था,वहीँ नगर निरीक्षक मनीष नागर ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जोरदार कारवाही करते हुवे प्रतिष्ठा इंफ्राकॉम इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टरों को धारदबोचने में रायगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी दिलाई है जिसमे अप्रैल में आरोपी भैरो मिश्रा व् चाँद मोहम्मद निवासी जांजगीर चाम्पा को गिफरतार किया है!मामले में विवेचना दरमियान कोतवाली पुलिस द्वारा कंपनी का सत्यापित ROC के जरिये के डायरेक्टर संजीव गुहा, अमित सरकार, सुभान बनर्जी, तथा सेयर होल्डर डायरेक्टर भैरो मिश्रा, अमित जैन, शौरभ डे, चाँद मोहम्मद के होने की खबर मिली, छानबीन के दौरान वही थाना जांजगीर के अपराध में आरोपी संजीव गुहा के गिरफ्तार होने की खबर मिलते ही पुलिस अधीक्षक द्वारा एक टीम जांजगीर रवाना किया और प्रोडक्सन वारंट पर आरोपी को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया !आप को बता दें की अप्रैल 2016 में रिपोर्टकर्ता ऋषि कुमार गुप्ता पिता हरिचरण गुप्ता उम्र 60 साल निवासी गांजा चौक रायगढ़ द्वारा अन्य 10 लोग के साथ कुल 11लोगो की रिपोर्ट कोतवाली थाना में दर्ज कराई थी, कंपनी की शाखा कृष्णा काम्प्लेक्स ढिमरापुर रायगढ़ में कार्यरत कंपनी के कथितडायरेक्टर द्वारा अधिक ब्याज और 3 साल में निवेश की राशि दुगुना का प्रलोभन दे कर रिपोर्टकरतााओं से राशि की अवैध वसूली कर ठगी कर कम्पनी को बंद कर दिया गया ! अपराध विवेचना में पुलिस द्वारा निवेशकों से मिली जानकसरी के आधार पर कंपनी के डायरेक्टर राम गोपाल गूढेवाल पिता नोखराम उम्र 38 साल निवासी कुड़गबोर थाना पामगढ़ जिला जांजगीर पर अपराध क्र. 2009/2016 धारा 420,120 बी 34 आई. पी. सी. तथा 4,5चिटफंड अधिनियम एवं 6.10 छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध कायम क्र मामले को विवेचना में लिया है