पटवारी की मनमानी नियम और कानून की उड़ाई धज्जियां

थाना ठेलकाडीह दिनंाक 18.05.2022
ऽ ग्राम तिलईभाठ प.ह.न. 18 के तत्कालिन पटवारी द्वारा बिना मौके पर गये और बिना मैनुव्ल रिकार्ड चेक किये अवैध खसरे का चौहददी बनाने वाला फरार आरोपी पटवारी मनीराम बैगा बिलासपुर से गिरफ्तार


ऽ पूर्व में मुख्य आरोपी चेतन वर्मा एंव तत्कालिन पटवारी गोविन्द साहू को भी किया गया है गिरफ्तार
ऽ मामला 38 डिसिमल जमीन के खसरा को अवैध बटांकन नया नक्शा को दिखाया गया 2 एकड़ 71 डिसमील
आवेदक तिलक वर्मा पिता गरीब दास वर्मा उम्र 29 साल निवासी वार्ड न. 05 मोतीपुर राजनांदगांव ने थाना ठेलकाडीह में लिखित आवेदन चेतन वर्मा निवासी तिलईभाट के द्वारा षडयंत्र पूर्वक जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन का बिक्रय किये जाने के संबंध में बताया कि खसरा क्रमांक 68/3 रकबा 1.098 हेक्टेयर भूमि ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का नंबर 18 में जमीन दिनंाक 28.10.2020 को 6,80,000 रूपये में खरीदा था। जिसका राजस्व विभाग में नाम दर्ज होने के पश्चात् भूमि का कब्जा लेने के लिये गया तब मौके पर ज्ञात हुआ कि उक्त खसरा नंबर की भूमि मौके पर विद्यमान (अस्तित्व में) नहीं है कि रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया भा0द0वि0 की धारा 420,467,468,471,34 भादवि. की अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियो के विरूद्ध धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को समझते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष सिंह के निर्देषानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय महादेवा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ श्री दिनेष कुमार सिन्हा के मार्गदर्षन में थाना प्रभारी ठेलकाडीह सतीष पुरिया के नेतृत्व में उक्त प्रकरण की जॉच करने विषेष टीम का गठन कर आवेदक एवं गवाहों का विस्तृत कथन लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त खसरा नंबर के मूल स्वामी से पूछताछ कर विस्तृत कथन लेने पर ज्ञात हुआ कि खसरा नं0 68 केवल 53 डिसमील की मूल भूमि है जिसका दो ही बटांकन हुआ है। तीसरा बटंाकन कभी नहीं हुआ है। विवेचना दौरान आरोपी चेतन वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर यह बताया कि वह पटवारी के अंदर पटवारी के निर्देषानुसार राजस्व विभाग से संबंधित समस्त कार्य मासिक वेतन पर करता था। उसी दौरान मेनुवल रिकार्ड को ऑनलाईन रिकार्ड दर्ज करते समय उक्त खसरा नंबर का सृजन कर अपने नाम पर उक्त खसरा नंबर का स्वामित्व दर्षित किया था। मौके पर उक्त खसरा नंबर की भूमि नहीं होना बताया और उक्त विवादित खसरा नंबर के दस्तावेज उपलब्ध कराया। आरोपी के द्वारा धोखाधड़ी कर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे असली बताकर प्रार्थी तिलक वर्मा को 6,80,000 रूपये में बिक्री कर धोखाधड़ी कर सबूत पाये जाने से आरोपी चेतन वर्मा तथा तत्कालिन पटवारी गोविन्द प्रसाद साहू को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। प्रकरण के अन्य आरोपी तत्कालिन पटवारी मनीराम बैगा थाना ठेलकाडीह में प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा था जिसका विवेचना दौरान पता तलाष कर बिलासपुर से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने व प्राप्त साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर ग्राम तिलईभाठ पटवारी हल्का न. 18 खसरा नम्बर 68/3, रकबा 1.098 हेक्टेयर का चौहददी दिषा ऑनलाईन अभिलेख के अनुसार बनाकर हस्ताक्षर किया और चौहददी मौके पर जाकर नही बनाया गया तथा न ही ऑनलाईन अभिलेख को गुनिया या कंघी से नाप नहीं किया गया। प0ह0नं0 18 रा0नि0म0 ठेलकाडीह तहसील खैरागढ़ के तत्कालिन पटवारी मनीराम बैगा पिता पंचराम बैगा उम्र 58 साल निवासी एन.टी.पी.सी आनंद चौक थाना सीपत जिला बिलासपुर (छ0ग0) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सतीश कुमार पुरिया, सउनि सी0आर0 आर्य, प्र0आर0 152 सुरेष सिंह राजपूत , आर. 1231 बिसाहु यादव, महिला आर.754 सत्याभामा ठाकुर की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


error: Content is protected !!