बलरामपुर में जारी है माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही~
पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ एक और बड़ी कार्यवाही।
आरिफ अनवर हाशमी ने अपने नाम दर्ज करा ली सार्वजनिक प्रयोजन की खाद गड्ढे की जमीन।
डीएम अरविंद सिंह के आदेश पर खारिज हुआ पूर्व में निर्गत आदेश, जमीन फिर से ग्राम सभा के नाम दर्ज।
जारी है माफियाओं के खिलाफ डीएम का एक्शन, मजिस्ट्रेटों, पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों को डीएम का सख्त निर्देश।
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सुरक्षित खाद गड्ढे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज करा ली गई जमीन को जिलाधिकारी के आदेश पर पुनः ग्राम सभा की जमीन में दर्ज करने की कार्यवाही की गई है।
मामला तहसील उतरौला का है आरिफ अनवर हाशमी ने वर्ष 1979 में बाले पुत्र राम नारायन से 10 बिस्वा जमीन बैनामा लिया गया था। बैनामा ली गई जमीन में से साढ़े चार बिस्वा रकबा को आरिफ अनवर हाशमी द्वारा नाली में दर्ज करा दिया गया और खाद गडढे के लिए सुरक्षित जमीन गाटा संख्या 1471 की जमीन रकबा 10 बिस्वा को अपने नाम दर्ज कराकर खतौनी बनवा लिया।
आरिफ अनवर हाशमी पुत्र अब्दुल गफ्फार हाशमी ने चकबन्दी अधिनियम 1953 की धारा 42-क में दिए गये प्राविधानों को दरकिनार करते हुए गलत तरीके से सार्वजनिक प्रयोजन की खाद गड्ढे की जमीन को अपने दर्ज कराकर खतौनी बनवा ली है।
R9 भारत बलरामपुर ब्यूरो सुशील श्रीवास्तव