राजनांदगांव ब्रेकिंग
राजनांदगांव के जिला पंचायत क्षेत्र क्र 6 के सदस्य विप्लव साहू का निर्वाचन शून्य का निर्णय स्वागतेय- कांग्रेस
पुनः निर्वाचन की प्रकिया के आदेश
प्रदेश कांग्रेस महामंत्री शाहिद भाई प्रकरण में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे याचिकाकर्ता दयालु वर्मा ने प्रेसवार्ता कर राजनांदगांव जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 6 के सदस्य विप्लव चूरनदास साहू के निर्वाचन को न्यायालय संचालक पंचायत संचानालय छत्तीसगढ़ ने शून्य घोषित कर उस पद को रिक्त मानते उक्त रिक्त पद की पूर्ति हेतु नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने संबंधी कलेक्टर राजनांदगांव जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन को प्रेषित पत्र सहित तथ्यों का खुलासा किया।
त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत जिला पंचायत राजनांदगांव के सदस्यों के लिए जो निर्वाचन वर्ष 2020 में संपन्न हुए थे जिसके अंतर्गत क्षेत्र क्र 6 के विजयी प्रत्याशी विप्लव चूरन दास साहू के द्वारा अपने निर्वाचन के
नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र प्रारूप 4घ में पंचायत एवं शासकीय भूमि या भवन पर अतिक्रमण करने संबंधी तथ्य को छुपाते हुए नामांकन पत्र में निरंक की जानकारी प्रस्तुत की गई थी जबकि विप्लव साहू द्वारा खैरागढ़ शहर के शासकीय नजूल भूमि के प्लॉट नंबर 333 क्षेत्रफल 9800 वर्ग फुट में से 15.613 वर्ग मीटर पर वर्ष 2004 से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पैथोलॉजी का व्यवसाय किया जा रहा है और तथ्य को छुपाकर वे निर्वाचित हुए थे इस संबंध में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 122 के तहत याचिका प्रस्तुत की गई थी याचिका में उक्त तथ्य के संबंध में विचारण न्यायालय ने जिला निर्वाचन राजनांदगांव से तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया था जिसके अनुसार भी निर्वाचित सदस्य के अतिक्रमण की पुष्टि की गई थी और शपथ पत्र में उक्त तथ्य को इनके द्वारा उल्लेख किया जाता तो निश्चित रूप से इनका नामांकन निरस्त हो जाता लेकिन इनके द्वारा तथ्य को छिपाकर चुनाव लड़ा गया ।न्यायालय संचालक पंचायत ने याचिका में वर्णित तथ्य अनुसार याचिकाकर्ता के याचिका को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 122 (3) के साथ पठित छत्तीसगढ़ पंचायत (निर्वाचन अर्जीयां, भ्रष्टाचार और सदस्यता के लिए निरहर्ता) नियम 1995 के तहत विप्लव चूरन दास साहू का जिला पंचायत के निर्वाचन को शून्य घोषित करने का आदेश 25 जनवरी 2023 को पारित किया है और पारित आदेश के परिपालन में पंचायत संचनालय छत्तीसगढ़ द्वारा कलेक्टर राजनांदगांव को रिक्त पद की पूर्ति के लिए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु पत्र 8 फरवरी 2023 को प्रेषित किया गया है।
लोकतंत्र की जीत- शाहिद भाई
प्रकरण में प्रारंभ से ही नजर रखे हुए प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शाहिद ने कहा कि विप्लव साहू के द्वारा निर्वाचन के बाद मतदान के लिए सौदेबाजी के साथ-साथ मैं तो बिकने के लिए तैयार था कांग्रेस ने मुझे नहीं खरीदी जैसे शर्मनाक आरोप लगाकर लोकतंत्र को कलंकित किया था ऐसे लोगों को निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और उसे पद से हटाए जाने का निर्णय लोकतंत्र की जीत है।
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स्वस्थ पंचायती राज व्यवस्था के लिए पारित निर्णय- दुबे
प्रकरण के अधिवक्ता कांग्रेस प्रवक्ता रूपेश दुबे ने कहा की महात्मा गांधी जी पंचायती राज अवधारणा को फलीभूत करने के लिए निर्वाचन नियमावली के विपरीत कार्य करने एवं शपथ पत्र में गलत जानकारी प्रस्तुत करने वालों को जहां यह एक सबक है वही स्वस्थ पंचायती राज व्यवस्था के लिए यह निर्णय हैं
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भावना आहत होने पर किया याचिका दाखिल– दयालु वर्मा
क्षेत्र क्रमांक 6 के मतदाता दयालु वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार से विप्लव साहू ने धोखाधड़ी कर चुनाव लड़ा और प्रशासन एवं आम जनता को भी गुमराह किया जिससे मेरी भावना आहत हुई थी जिसके कारण मैंने याचिका प्रस्तुत की और प्रदेश महामंत्री शाहिद भाई के कुशल मार्गदर्शन एवं अधिवक्ता रुपेश दुबे के सहयोग से यह सफलता मिली है जिससे मुझे आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है
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रूपेश दुबे अधिवक्ता
प्रवक्ता
कांग्रेस राजनांदगांव