Riport By-महेंद्र अग्रवाल
नगर निगम के पूर्व सभापति व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पार्षद सुभाष पाण्डेय ने राज्य शासन के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् राशन कार्डो के सत्यापन किये जाने एवं आधार कार्ड से लिंक किये जाने का आदेश 30 जून की अंतिम तिथि घोषित किये जाने पर आपत्ति प्रस्तुत किये हैं। राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का यह आदेश राशन कार्ड का सत्यापन 30 जून तक न होने पर आगामी जुलाई माह में राशन कार्डधारियों को राशन नही दिये जाने का तुगलकी आदेश वापस किये जाने का अनुरोध किया है। प्रत्येक राशन कार्ड में सभी सदस्यों का सत्यापन के लिए उपस्थित होना संभव नही हो पाता तथा मोबाईल नेट की भी समस्या यथावत है। भीषण गर्मी में राशन दुकान पर बुजुर्ग एवं महिलायें उपस्थित हो कर सत्यापन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो इसके लिए 30 सितम्बर तक का समयावधि में वृद्धि की जावें एवं छ.ग. शासन में खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रभावशील है। अतः आधार कार्ड का लिंक एवं सत्यापन के न होने पर किसी भी परिवार को राशन दिये जाने से वंचित नही किया जा सकता। केन्द्र सरकार के द्वारा पिछले करोना काल से गरीब परिवारों को प्रति युनिट 05 किलो चावल का आबंटन दिया जा रहा है जिसको राज्य सरकार रोक नही लगा सकती।