भरतपुर 12 दिसंबर
महिला अधिकारिता विभाग एवं दिशा फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ कार्यशाला का आयोजन
भरतपुर. जिले के कस्बा नदबई में महिला अधिकारिता विभाग एवं दिशा फाउन्डेशन के संयुक्त तत्वाधान में भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सशक्तिकरण व समग्र विकास की दिशा में क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों के अंतर्गत कस्बा नदबई के खेडली रोड स्थित श्री राधे (एस.आर.) सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र की काउन्सलर मधु शर्मा सहित महिला सलाह सुरक्षा केन्द्र की लीगल एडवाईजर विमलेश रोशन एडवोकेट द्वारा नये कानून घरेलू हिंसा अधिनियम, महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के बारे में छात्राओं को अवगत कराया गया। जिसमे़ हिंसा से पीडित महिलाओं को संबन्धित दोषी होने पर (प्रतिबादी) को 3 बर्ष का कारावास का प्रावधान है। महिलाओं को लैंगिक उत्पीडन नियंत्रण (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिरोध) अधिनियम 2023 के अन्तर्गत शी. बॉक्स पोर्टल घरेलू हिंसा हैल्प लाइन नम्बर 181 टोल फ्री नम्बर 1098, 112, 18001027222 के बारे में बताया गया।इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हेमन्त दुबे के सानिध्य में विद्यालय की छात्राओं को बाल विवाह न करने की शपथ दिलाई गई। गोष्टी के अंत में मधु शर्मा द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।।
भरतपुर नदबई से हेमंत दुबे