राधनपुर-चाणस्मा स्टेट हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित: जिला कलेक्टर तुषार भट्ट
पाटन, १२ जुलाई, २०२५ – पाटन जिले के कलेक्टर, श्री तुषार भट्ट (IAS) ने राधनपुर-चाणस्मा स्टेट हाईवे (SH-55) पर गोचनाद गाँव के पास बनास नदी पर स्थित पुल से भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय पुल की जर्जर स्थिति और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है।
कार्यपालक अभियंता, सड़क और भवन विभाग (राज्य), मेहसाणा द्वारा जारी पत्र संख्या जा.प्र/SRPDN/SO-2/३५४/ सने २०२५ दिनांक ११/०७/२०२५ के अनुसार, गोचनाद गाँव के पास किलोमीटर ६/५५२ पर स्थित यह पुल वर्ष १९६५ में बनाया गया था। इसकी पुरानी संरचना को देखते हुए, आगामी समय में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर भारी वाहनों के यातायात को प्रतिबंधित करने और उन्हें वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ने का अनुरोध किया गया था।
मौजूदा परिस्थितियों में भारी वाहनों के यातायात को पुल से हटाकर अन्य मार्ग पर मोड़ना उचित और आवश्यक पाया गया है।
इसी के तहत, श्री तुषार भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट, पाटन ने गुजरात पुलिस अधिनियम, १९५१ की धारा ३३(१)(ख) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक ११ जुलाई, २०२५ से ०८ सितंबर, २०२५ तक भारी वाहनों के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने का आदेश दिया है:
भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग: राधनपुर-सीनाड-उण-थरा-टोटाणा-रोडा-वेजावाडा-बोरतवाडा-हारीज।
इस आदेश के किसी भी खंड का उल्लंघन करने वाले या उसमें सहायता करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता-२०२३ की धारा २२३ के तहत दंडित किया जाएगा।
इस आदेश के तहत, पाटन जिले में कार्यरत पुलिस हेड कांस्टेबल या उससे ऊपर के पद के सभी पुलिस अधिकारियों को इस सार्वजनिक सूचना का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा २२३ के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया गया है।
यह जनहित में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि पुराने पुल पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सके और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
✍️ Dinesh jakhesara
(Patan Gujarat)