नवागढ़ गैस वितरक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

नवागढ़ गैस वितरक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई कलेक्टर ने 50 हजार रुपए का लगाया जुर्माना..नवागढ़ गैस वितरक से खाद्य विभाग ने 1678 गैस सिलेंडर किए थे जब्त,स्टॉक रिकॉर्ड संधारण में मिली थी… गड़बड़ी..जांच में हर स्तर पर मिली गड़बड़ी, गैस वितरक पर हुई कार्रवाई को नाकाफी बताया जा रहा.,,

रोशन यादव R9 भारत टीवी ब्यूरो चीफ बेमेतरा

 

बेमेतरा: स्टॉक रिकॉर्ड संधारण को लेकर बेमेतरा कलेक्टर ने नवागढ़ के गैस वितरक सीवरिम्स इंडियन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की है । जिसमे वितरक पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है । जिला पंचायत सदस्य प्रज्ञा निर्वाणी ने इस कार्रवाई को नाकाफी बताया है । ऐसी स्थिति में वितरक के हौसले बुलंद हैं । अभी भी वितरक के खिलाफ कई शिकायते मिल रही है । गौरतलब हो कि कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग की टीम, 9 मार्च को जांच के लिए गैस वितरक के नवागढ़ गोदाम और कार्यालय पहुंची थी । जहां जांच दल ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई थी । कार्रवाई के लिए खाद्य विभाग की ओर से जांच प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा गया । कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर नवागढ़ गैस वितरक पर कार्रवाई की है

वितरक को लगाया जुर्माना, फिर से शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

कलेक्टर के आदेशानुसार सिवरिमस इंडेन गैस एजेंसी नवागढ़ का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रदाय और विनिमय के प्रावधानों का उल्लंघन है । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत दंडनीय है । वितरक से जप्त किया गया घरेलू गैस सिलेंडर 793 एवं खाली घरेलू गैस सिलेंडर 885 कुल 1678 गैस सिलेंडर कुल राशि 25 हजार मूल्य की सामग्री आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत 50 हज़ार जुर्माना लगाया गया है । नियमानुसार शासकीय खजाने में 15 दिवस के भीतर जमा कराए जाने के साथ भविष्य में इस तरह के कृत्य पुनरावृत्ति नहीं होने की चेतावनी दी गई है । फिर से शिकायत, जांच में सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी

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