आपरेशन शिकंजा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 05 वर्ष कारावास

आपरेशन शिकंजा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तगण को हुई 05 वर्ष कारावास व रू 10000-10000/ हजार अर्थदंड की सजा

 

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान आपरेशन शिकंजा अभियान जिसकी मानिटरिग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी गई जिसके फलस्वरूप मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तगण को 05 वर्ष कारावास व रू0 10,000-10,000/ हजार के अर्थदंड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना मनकापुर क्षेत्र के अंतर्गत मारपीट कर गंभीर रूप घायल करने जैसी घटना घटित हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्तगण 01. गोरखनाथ शुक्ला ,02. मनोज कुमार शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मानिटरिग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर एवम सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने 05 वर्ष कारावास व 10-10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता
01. गोरखनाथ शुक्ला पुत्र छत्रपाल निवासी दरगाह जोत ललकपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मनोज कुमार शुक्ला पुत्र गोरखनाथ निवासी दरगाह जोत ललकपुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0स0- 170/2018,धारा 308 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

सूरज श्रीवास्तव R9 भारत तरबगंज

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