REPOTER BY – वाज़िद हुसैन
बलरामपुर पुलिस द्वारा सेक्सटार्सन करने वाले अन्तर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गिरोह का पर्दाफाश, 20000-20000 के 02 इनामिया वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी ललिया राधारमण सिंह के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना महराजगंज तराई अशोक कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना महराजगंज तराई क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 06.09.2022 को घटित घटना के संबंध में पंजीकृत मु0अ0सं0 87/22 धारा 306/406/420 भादवि एवं 66ई आईटी एक्ट जिसमें इस्तखाम हुसैन पुत्र सय्यद हुसैन निवासी शेखडीह सुखरामपुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर जो सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत थे। जिसका शव थाना महराजगंज तराई अन्तर्गत प्राप्त होने पर उनके परिजनों द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया, परिजनों द्वारा यह बताने पर कि वह कई दिनों से काफी परेशान थे तथा कई बार किसी के खाते में पैसा भी भेजे हैं तथा उनके मोबाइल में एक वाह्ट्सअप नम्बर पर कुछ न्यूड तस्वीरे हैं तथा चैटिंग में उक्त फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की गयी है। उसके परिजनों द्वारा यह भी बताया गया कि मृतक इस्तखाम द्वारा कुछ पैसा भेज देने के बावजूद भी उस वाह्ट्सअप नम्बर के जरिये लगातार पैसों की मांग की जाती रही तथा धमकी भी दी जाती रही जिससे इस्तखाम इतना परेशान हो गया कि घबराहट में उसकी मृत्यु हो गयी। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरान्त श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम व घटित घटना के अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। विवेचना के क्रम में साइबर व सर्विलान्स टीम द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के आधार पर यह तथ्य प्रकाश मे आया कि उक्त गिरोह द्वारा छद्म डी0पी0 बनाकर के लड़की बनकर वाह्ट्सअप पर मैसेज भेजना तथा फ्रैंड बनने का आग्रह किया जाता था तथा वाह्ट्सअप वीडियो काल करने हेतु कहा जाता था जब कोई व्यक्ति वीडियो काल करता था तब दूसरी तरफ से महिला की नग्न/न्यूड यौन क्रिया की वीडियो दिखा करके उसको सेक्स क्रिया करने हेतु उत्तेजित किया जाता था जब सम्बंधित द्वारा उत्तेजित हो करके कोई भी लैंगिग क्रिया की जाती थी तो उक्त वीडियो काल का एक क्लिप बना लिया जाता था और उन तैयार वीडियो क्लिप को गिरोह में शामिल व्यक्तियों द्वारा शिकार व्यक्ति के वाह्ट्सअफ नम्बर में भेजा जाता था तथा पीड़ित के वाह्ट्सअप नम्बर पर बैंक खाते के नम्बर / गूगल पे/ फोन पे आदि का विवरण भेजते हुए उक्त खातों में पैसा भेजने हेतु दबाव बनाया जाता था और न भेजने पर उक्त न्यूड वीडियो क्लिपों को वायरल करने की धमकी दी जाती थी। इसी वाह्ट्सअप मैसेज के अनुक्रम में गिरोह के व्यक्ति द्वारा पुलिस के साइबर क्राइम के किसी उच्चाधिकारी के रूप में खुद को प्रस्तुत करते हुए उसको गिरफ्तार करने के मैसेज भी उसके वाह्ट्सअप पर भेजे जाते थे तथा गिरफ्तार करने का दबाव बनाया जाता था गठित टीम द्वारा राजस्थान के जनपद भरतपुर से अभियुक्त 1. मुस्ताक खाँ पुत्र शरीफ मुहम्मद नि0 मोहल्ला नगर सिकरी रोड थाना नगर जिला भरतपुर राजस्थान 2. सारुख खाँ पुत्र हमीद खाँ नि0 धनमतपुरा थाना नगर जिला भरतपुर राजस्थान को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों ने पूछताछ पर बताया कि इनके अलावा इनके कई अन्य साथी भी हैं जो भिन्न-भिन्न नम्बरों से वाह्ट्सअप पर लड़कियों की डी0पी0 लगाकर के उससे किसी भी व्यक्ति को फ्रैंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तथा सम्बंधित को वीडियो काल करने हेतु आग्रह करते हैं । जब कोई व्यक्ति वीडियो काल करता है तो उसी दौरान उक्त अपराधियों द्वारा बैक कैमरे के पीछे न्यूड वीडियो चलाकर उत्तेजित करते हैं तथा उससे लैंगिग क्रिया करने हेतु आग्रह किया जाता है, जब सम्बंधित व्यक्ति द्वारा कोई लैंगिक क्रिया की जाती है तो उसी दौरान उसकी स्क्रीन रिकार्ड कर वीडियो क्लिपिंग बना लेते हैं तथा उन्ही तैयार वीडियो क्लिपों को पीड़ित के वाह्ट्सअप नम्बर पर भेज कर उसपर यह दबाव बनाया जाता है कि अगर वह अपने आपको बचाना चाहता है तो भेजे गये नम्बरों पर निर्धारित धनराशि भेजे अन्यथा उसके वीडियो क्लिप को उसके रिस्तेदारों व सगे सम्बंधियों को भेजकर वायरल कर दिया जायेगा तथा क्राइम ब्रांच के पुलिस अधिकारी व यू-ट्यूब के नोडल बनकर उनको फर्जी एफ0आई0आर0 प्रति भेजकर गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए पैसों की मांग की जाती है। अभियुक्तगणों द्वारा यह भी बताया गया कि इनके गिरोह द्वारा अभी तक कई राज्यों से बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का अपराध किया जा चुका है तथा धमकी के माध्यम से काफी लोगों से करोड़ों रुपया लिया जा चुका है।उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जो भी पैसा खाते में आते थे उनको निकालकर आपस में बांट लेते थे।गिरोह के प्रकाश में आये अभियुक्तो एवं गिरोह संलिप्त अन्य अज्ञात सदस्यों को नामित कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।उक्त प्रकरण में विवेचना के दौरान धारा 386/34/120B भा0द0वि0 की वृद्धि की गयी है।