दामजीपुरा में किया गया अतिक्रमण का सफाया
REPOTER BY – इदरीश विरानी
भीमपुर ब्लॉक के दामजीपुरा में आज मंदिर चौक दामजीपुरा में न्यायालय तहसीलदार, तहसील भीमपुर, जिला-बैतूल, म०प्र० रा.प्र.क्र.0012/अ-68/ वर्ष 2022 – 2.3. गीजा दामजीपुरा प.ह.न.
(म.प्र.भू.रा.स. 1959 की धारा 248 के अंर्तगत ) (आदेश पारित दिनांक-30/1272022)
आवेदक रत्नेश उर्फ रिंकू पिता सतीष चौहान जाति कोरकू द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें लेख किया कि आवेदक की भूमि ख.न. 116 117 रकबा क्र. 0.077 0.098 हे व्यवसायिक भूमि पर अनावेदक अमर आकेश बाबू पिता गणेश द्वारा टीन शेड निमार्ण कर जा रहा है जिसे रोका जाने का लेख किया गया है।
प्रकरण दर्ज किया गया। अनावेदक को सूचना पत्र जारी किया गया। हल्का पटवारी से मौका जाँच प्रतिवेदन, पंचनामा मंगाया गया। अनावेदक द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया जो प्रकरण में सलग्न है। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचनामा पेश किया जो प्रकरण में सलग्न किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौके पर आवेदक रत्नेश उर्फ रिंकू चौहान द्वारा भूमि ख.न. 113, 117 रकबा 0.198 है पर व्यावसायिक प्रायोजन हेतू दुकान का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भूमि से लगी भूमि ख.न. 118 रकबा 0.073 है, गद रास्ता में से 575 = 25 वर्गफुट पर पान टप रखकर अतिक्रमण कर्ताओ द्वारा पूर्व से अतिक्रमण किया गया था, जिस पर पंचगणों के बताये अनुसार दिनाँक 17/11/2022 की रात्रि करीब 11:00 बजे के बाद अतिक्रमणकर्ता गण अमर आकेश बाबू पिता गणेश जाति तेली निवासी दामजीपुरा द्वारा उक्त पानठेला को पक्का टीन सेट लगाकर आवेदक की निर्माणधीन दुकान से सटाकर लगभग 10 x 10 100 वर्गफुट पर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिससे आवेदक को अपनी दुकान के निर्माण कार्य में परेशानी हो रही है। स्थल निरीक्षण के समय आवेदक एवं अनावेदक गण मौके पर उपस्थित रहे किन्तु अनावेदक गणो द्वारा पंचनामे पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया प्रतिवेदित किया गया है।
प्रकरण का अवलोकन किया गया। पाया गया कि आवेदक की व्यावसायिक भूमि से लगी हुई शासकीय भूमि ख.न. 118 रकबा 0.073 है. (भद रास्ता) भूमि पर अनावेदक द्वारा आवेदक को क्षति पहुचाने हेतू रातोरात 10 x 10 = 100 वर्गफुट का अतिक्रमण करना पाया गया।
अतः म०प्र०रा0स01959 की धारा 248 (1) के तहत अनावेदक पर रुपये 1000रु (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड आरोपित किया जाकर उक्त अतिक्रमण भूमि से बेदखल किया जाता है। अनावेदक सात दिवस के भीतर अपना अतिक्रमण हटा लेवें अन्यथा अतिक्रमण स्थल पर पाई जाने वाली सम्पत्ति राजसात कर ली जायेगी एवं समस्त कार्यों का खर्चा उनके भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा। कब्जा प्रथम बेदखली के पश्चात चालू रहेगा तो पांच सौ रू प्रति दिवस अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित किया जावेगा तथा अनावेदक के विरुद्ध सिविल जेल की कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। हल्का पटवारी बेदखली रिपोर्ट पेश करें।
आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से पारित किया गया।
प्रतिलिपि:-
1. 2 राजस्व निरीक्षक / हल्का पटवारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । थाना प्रभारी मोहदा की और सूचनार्थ एवं मौके पर पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पालनार्थ ।