जिला निर्वाचन अधिकारी बाँदा का सख्त आदेश…

बिग ब्रेकिंग

रिपोर्ट – शिवविलाश शर्मा जिला संवाददाता बाँदा

जिला निर्वाचन अधिकारी बाँदा का सख्त आदेश

– प्रत्याशियों वा अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
– चुनाव प्रचार हेतु लगाए गए बच्चों को निर्वाचन संबंधी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए : डीएम

बांदा। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए साफ शब्दों में आदेश दिए हैं कि किसी भी हाल में कोई भी प्रत्याशी बच्चों का इस्तेमाल नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार का चुनाव-प्रचार करवाएंगे। अन्यथा की स्थिति में चाहे प्रत्याशी हो या अधिकारी हो इन सभी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 के निर्देशानुसार वर्तमान में जनपद में हो रहे नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों व निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु लगाये गये बच्चों के निर्वाचन सम्बन्धी सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा भारत निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशियों/अधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेेगी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार अपने निजी स्वार्थ के लिए चुनाव प्रचार में किसी भी बच्चे का इस्तेमाल करना प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2015 की धारा 75 बाल एवं किशोर श्रम (रोकथाम एवं विनियम) अधिनियम 1986 के संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (बलात श्रम से संरक्षण का अधिकार) शिक्षा के अधिकारी (आर टी ई) अधिनियम अधिनियम 2019 सहित भारतीय दण्ड संहिता की सम्बन्धित धाराओं और चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होगा।

 

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