अंचलाधिकार असरगंज अनुज कुमार झा हाईकोर्ट के आदेश का उलंघन मामले में निलंबित…

अंचलाधिकार असरगंज अनुज कुमार झा हाईकोर्ट के आदेश का उलंघन मामले में निलंबित

पुराने अतिक्रमण मामले में पदेन दायित्व का निर्वहन नहीं करने पर डीसीएलआर द्वारा असरगंज सीओ पर मुकदमा दर्ज

-पटना हाईकोर्ट के आदेश का नहीं किया था पालन

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई

-अंचलाधिकार को पैतृक आवास गोड्डा जिला के डुमरिया गांव से किया गिरफ्तार

मुंगेर से राजेश चौधरी की रिर्पोट

सरकारी भूमि  अतिक्रमण मुक्त कराने में अपने पद का दायित्व का निर्वहन नहीं करने को लेकर असरगंज अचंलाधिकारी अनुज कुमार झा को 2014-15 के पुराने अतिक्रमणवाद मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश पर तारापुर अनुमंडल के डीएसएलआर के द्वारा असरगंज अंचल अधिकारी के विरूद्ध असरगंज थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग द्वारा अंचलाधिकारी को निलंबित किया गया। अपने दर्ज प्राथमिकी आवेदन में तारापुर के डीसीएलआर दिलीप कुमार  ने कहा है कि वर्ष 2014-15 में सजुआ गांव के देवेन्द्र यादव द्वारा अतिक्रमण वाद का मामला न्यायालय में दर्ज कराया गया था । इसके बाद देवेन्द्र यादव के द्वारा इस मामले में टाईटिल सूट भी किया गया था । जिसे उस समय खारिज कर दिया गया था । लेकिन 2017 में सजुआ गांव निवासी कमलेश्वरी यादव के पुत्र मोहन कुमार द्वारा इस मामले में पटना हाईकोर्ट में एक रिट दायर किया गया था । इस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस मामले के निष्पादन के लिए समय दिया गया था। जिसमें मामले की जांच कर जांच रिर्पोट 17अप्रेल तक जिलाधिकारी को देने का आदेश दिया गया था । अतिक्रमण नहीं हटाने एवं जांच रिर्पोट नहीं मिलने के बाद पटना हाई कोर्ट द्वारा दूसरी सुनवाई में पुराने मामले का निष्पादन न होने को लेकर असरगंज अंचलाधिकारी को दोषी पाया गया । जिसपर न्यायालय के आदेश पर विभाग द्वारा अंचलाधिकारी अनुज कुमार झा को निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध थाना में मामला दर्ज किया गया है।  इधर प्राथमिकी दर्ज के साथ ही अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी को लेकर थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार उनके विभिन्न ठिकानों पर पहुंचे लेकिन उनका पता नहीं चला।अंत में अंचलाधिकारी के पैतृक गांव गोड्डा जिला के डुमरिया गांव से उन्हें गिरफ्तार कर लाया गया।इसकी जानकारी थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार ने देते हुए बताया कि अंचलाधिकारी पर हाईकोर्ट के आदेश का उलंघन करने को लेकर बेलेबुल धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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