दहेज हत्या के चारो आरोपियों को सिद्ध दोषी पाने के बाद अदालत ने सुनवाई आजीवन कारावास की सजा।
मोहम्मद इस्तियाक अहमद
ब्यौरो चीफ बोकारो संवाददाता।
बोकारो बेरमो ( झारखंड ) आज 15 मई 2023 दिन सोमवार को टेंनुघाट कोर्ट —- तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने दहेज हत्या एवं हत्या के मामले में बेरमो थाना अंतर्गत घुटियाटांड करगली कॉलोनी निवासी रितेश कुमार ठाकुर, पारस ठाकुर, इंदु देवी एवं राहुल ठाकुर को सिद्ध दोषी पाने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई । मालूम हो कि बिहार के औरंगाबाद जिला के रिसियप थाना अंतर्गत सनथुआ निवासी अनिल कुमार प्रभाकर ने 25 जनवरी 2019 को बेरमो थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि उसकी बेटी अर्चना कुमारी उर्फ माला की शादी 19 अप्रैल 2016 को रितेश कुमार ठाकुर के साथ हुई थी । शादी के कुछ दिनों के बाद से ही सूचक अनिल कुमार प्रभाकर की बेटी अर्चना कुमारी के साथ उसके पति रितेश कुमार ठाकुर, ससुर पारस ठाकुर, सास इंदु देवी और देवर राहुल ठाकुर सहित ससुराल के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे । उनको कहते थे की शादी में दहेज बहुत कम मिला है, एक स्विफ्ट कार मांग कर लाओ वरना तुम्हें नहीं रहने देंगे । समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानते थे सूचक के द्वारा अर्चना कुमारी को अपने घर औरंगाबाद ले जाया गया । जहां वह लगभग 1 वर्ष तक रही पता उसकी बच्ची हुई । जिसे समझाने बुझाने के बाद सितंबर दो हजार अट्ठारह में फुसरो लाया गया । किन्तु आने के बाद फिर से ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे कहने लगे कि अगर दहेज में कार नहीं मिला तो आप की बेटी अर्चना और नतिनि को जलाकर मार देंगे अगर तुम आओगे तो तुम्हें भी मार देंगे । फिर 25 जनवरी 2019 को सुबह राहुल ठाकुर का फोन आया कि आपकी बेटी एवं नतिनी जल गई है । सूचक के साथ उसके घर के लोग वहां फुसरो पहुंचे तो देखा कि उनकी बेटी अर्चना कुमारी मृत पड़ी है और नतीनी का इलाज बीजीएच बोकारो में चल रहा है । उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने घर में जला कर मार दिया उसकी नतिनी को भी जला दिया । उसके भी बचने की भी कोई संभावना नहीं है। उक्त बयान के आधार पर बेरमो थाना में मामला दर्ज किया गया । इलाज के दौरान सूचक की नतिनी की भी मृत्यु हो गई । आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरित होकर जिला जज दितीय श्री अनिल कुमार की अदालत में आया । अदालत में उपलब्ध साक्ष्य और उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद जिला जज दितीय श्री कुमार ने चारों अभियुक्तों को दहेज हत्या एवं हत्या के मामले में सिद्ध दोषी पाया । सिद्ध दोषी पाने के बाद चारों अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चारों अभियुक्तों को सजा सुनाने के बाद तेनुघाट जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस किया एवं सूचक के अधिवक्ता उमेश प्रसाद ने बहस में उनका साथ दिया।