दिनांक 27.06.2023 को डॉ0 शालिनी सिंह के नेतृत्व में एएचटीयू टीम व श्रम विभाग की संयुक्त टीम द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्धारित दिनांक 01.06.2023 से 30.06.2023 तक चलाए जा रहे बाल श्रम उन्मूलन अभियान के क्रम में ऐसे बालकों की चेकिंग की गई जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो और विभिन्न दुकानो पर काम कराया जाता है । ऐसे 10 बच्चो को बाल श्रम से मुक्त कराया गया , बाल श्रम कराने वाले दुकान मालिको के विरुद्ध शेष कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जायेगी । सभी दुकान मालिकों को हिदायत किया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को काम पर ना रखा जाए। 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम कराना दंडनीय अपराध है।