भरतपुर 27 जुलाई
एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए ट्रैक्टर ड्राइवर को 54 लाख 20 हजार 212 रुपए की प्रतिकर राशि बतौर क्षतिपूर्ति देने के कोर्ट ने दिए आदेश
भरतपुर.ढाई साल पहले हुई सड़क दुर्घटना के मामले में दायर क्लेम याचिका पर सुनवाई करते हुए मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या 1) ने टैंकर मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी को उत्तरदायी ठहराते हुए एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए ट्रैक्टर ड्राइवर को 54 लाख 20 हजार 212 रुपए की प्रतिकर राशि बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैं। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान टैंकर मालिक व चालक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विवेक जैन ने बताया कि 6 फरवरी 2022 को बयाना तहसील के गांव सेऊपुरा निवासी श्रीभान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में पशु चारा लेकर आ रहा था। इसी दौरान छाता के पास एक टैंकर ने उसके ट्रैक्टर में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर श्रीभान गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके एक पैर को काटना पड़ा था। घटना को लेकर घायल ट्रैक्टर ड्राइवर श्रीभान ने 22 अप्रैल 2023 को मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण में टैंकर मलिक, टैंकर ड्राइवर और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ क्लेम याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद अधिकरण की पीठासीन अधिकारी एडीजे संख्या एक सोनाली प्रशांत शर्मा ने घायल ट्रैक्टर ड्राइवर श्रीभान को क्षतिपूर्ति के तौर पर 54 लाख 20 हजार 212 रुपए की क्लेम राशि देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही याचिका दायर करने की तारीख से प्रतिकर राशि देने तक 6% की दर से ब्याज भी देने को कहा गया है।।
भरतपुर से हेमंत दुबे