भरतपुर 24 अगस्त
भरतपुर के प्रसिद्ध सैनी मिष्ठान भंडार को 15 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा
भरतपुर. शहर के प्रसिद्ध सैनी मिष्ठान भंडार के प्रबंधक पर लगा जुर्माना, 15 साल पुराने मामले में जज ने कोर्ट उठने तक की दी सजा। प्राप्त जानकारी अनुसार भरतपुर सेशन कोर्ट ने बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थ बेचने के 15 साल पुराने मामले में सैनी मिष्ठान भंडार के प्रबंधक को 500 रुपए जुर्माना व कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। उनके प्रतिष्ठान से खाद्य निरीक्षक ने रसमलाई का सैंपल लिया था। उस समय उनके पास खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने का लाइसेंस नहीं था। महिला उत्पीड़न मामलों के विशेष न्यायालय की जज कुंतल जैन ने आरबीएम अस्पताल के पास निवासी उदयभान सैनी को सुनाई गई सजा की पुष्टि की है। कोर्ट के आदेशानुसार नवंबर 2009 में खाद्य निरीक्षक ने नई मंडी स्टेशन रोड स्थित सैनी मधुर व्यंजन की जांच की जहां अभियुक्त बतौर मैनेजर खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रहा था। उस साल का लाइसेंस पेश नहीं किया गया था।।
भरतपुर से हेमंत दुबे