4 दिसंबर धौलपुर
पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने निर्देश दिए है कि “जिले के समस्त होटल रेस्टोरेंट गेस्ट हाउस व स्वयं सेवी संस्थाओं के मालिकों को आवश्यक रूप से सूचित किया जाता है कि जिन संस्थानों का रजिस्ट्रेशन (सी-फार्म) जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर (FRRO) के अन्तर्गत नहीं करवाया गया है, उन सभी संस्थानों के मालिक अपने जीएसटी सर्टिफिकेट, FSSI रजिस्ट्रेशन, उघोग सर्टिफिकेट लेकर 02 दिवस में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित करें| अन्यथा रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जावेगी|”