धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा द्वारा पेट्रोल पंपों के संबंध में जारी की एडवाइजरी,
,,, ,,,,,,,,,,,,,, धौलपुर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरडा ने बताया कि प्राय देखने में आया है कि आपके पेट्रोल पंप सेल्स कर्मियों द्वारा पेट्रोल विक्रय लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर ग्राहकों को प्लास्टिक बोतल कैन बड़े ड्रम खुला बर्तन इत्यादि मैं पेट्रोलियम पदार्थ खुदरा विक्रय किया गया जाता है अतः निम्नलिखित बातों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। 1. जिन सभी पेट्रोल पंप इत्यादि फर्मो पर सुरक्षा की दृष्टि एवं अपराधिक गतिविधियों पर नजर वी अंकुश रखने हेतु सीसीटीवी कैमरे विद्वत रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें पूर्ण रूप से सुचारू कर संचालित किया जावे।2. पेट्रोल पंपों पर अग्निशमन यंत्र रखना सुनिश्चित करें व यह सुनिश्चित करें कि अग्निशमन यंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं 3.पेट्रोल पंप पर पेट्रोल सेल्स कर्मि निर्धारित ड्रेस कोड में होने चाहिए। 4. पेट्रोल पंपों पर नगद केस अधिक रहता है जिसकी सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रशिक्षित हथियार गार्ड रहना चाहिए। 5. पेट्रोल पंप पर लघु सुविधाओं हेतु टॉयलेट शौचालय समुचित सुविधा होनी चाहिए। 6. पेट्रोलियम पदार्थ खुदरा विक्रय करते समय वाहनों में निश्चित दूरी बनाए रखना चाहिए। 7. पेट्रोल पंप पर पेट्रोल सेल्स कर्मियों व अन्य स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। 8. पेट्रोल पंप पर वातावरण ज्वलनशील होता है इसलिए सेल्स कर्मियों व ग्राहकों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। 9. पेट्रोल पंप पर वाहनों में ईंधन भरवाते समय सेल्स कर्मियों ग्राहकों को मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए अतः जिला धौलपुर में संचालित समस्त पेट्रोल पंप संचालक कर्ताओं को दी गई एडवाइजरी की पूर्ण रूप से पालना किया जाना सुनिश्चित करें