दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोप में किया गया हेडमास्टर को निलंबित

चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट

दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोप में किया गया हेडमास्टर को निलंबित
* पहले भी रुकी थी एक वेतनवृद्धि

कोरबा//दायित्वों के प्रति लापरवाही के आरोप में कोरबा जिले के एक हेडमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। शिकायत की गयी है कि वे सप्ताह में सिर्फ एक दिन विद्यालय आते हैं और रजिस्टर में हफ्तेभर की हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। बताया जा रहा हैं की पहले भी इन पर वेतन रोकने की कार्यवाही की जा चुकी है।
जानकारी के अनुसार विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा के पत्र क्रमांक/शिक्षा स्थापना/2025-26/265/कोरबा दिनॉक 29.04.2025 के तहत् प्रतिवेदन दिया गया है कि शा.प्रा.शा. करूमौहा वि.ख. कोरबा के प्रधान पाठक सप्ताह में एक दिन शाला आते है, और पूरे सप्ताह का हस्ताक्षर करते है। आरोप हैं की शाला में अध्यापन कार्य नहीं किया जाता, दैनंदनी पंजी संधारित नहीं करना, शाला आने का निश्चित समय नहीं होना आदि के कारण शाला का अध्यापन कार्य अध्यधिक प्रभावित हुआ है। इनके विरुद्ध जनपद सदस्य, सरपंच/पंच ग्राम पंचायत करूमौहा, एवं ग्रामवासियों के द्वारा अन्यंत्र पदस्थापना किये जाने बाबत् शिकायत की गयी हैं।
आरोप लगने पर सहायक विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा के द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायत सही पाया गया। पूर्व में भी इनके विरुध्द शिकायत प्राप्त होने पर इनका एक वेतनवृध्दि असंचयी प्रभाव से रोका गया है। उक्त कृत्य के लिये उनको कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। लेकिन इनके द्वारा समयसीमा में जवाब नहीं दिया गया। इनका उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध है।
अतः प्रधान पाठक शा. प्राथमिक शाला करूमौहा वि.ख. कोरबा को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत् निलंबित किया गया हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कोरबा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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