बालवाहिनी सड़क दुर्घटना में स्कूल प्रशासन भी आरोपी, जयपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई
जयपुर,
जयपुर यातायात पुलिस ने हाल ही में हुई एक स्कूल बस दुर्घटना के मामले में विद्यालय प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त जयपुर श्री सचिन मित्तल के निर्देश पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 अक्टूबर 2025 को देवऋषि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक स्कूल बस (नंबर RJ 14 PB 3318) दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे के समय बस में स्कूली बच्चे सवार थे। इस दुर्घटना में कई बच्चों को चोटें आईं।
जांच में सामने आई लापरवाहियां
सड़क दुर्घटना अनुसंधान इकाई द्वारा की गई जांच में यह पाया गया कि विद्यालय प्रशासन ने बालवाहिनी संचालन से संबंधित नियमों की गंभीर अवहेलना की थी।
जांच के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं —
बस विद्यालय के नाम से पंजीकृत नहीं थी,
वाहन चालक के पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस और प्रशिक्षण नहीं था,
बस की फिटनेस प्रमाणपत्र और सुरक्षा जांच समय पर नहीं कराई गई थी,
बच्चों के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ाम नहीं थे।
स्कूल प्रशासन और वाहन मालिक के खिलाफ मुकदमा
इन गंभीर लापरवाहियों के आधार पर पुलिस ने वाहन मालिक, चालक और विद्यालय प्रशासन के विरुद्ध FIR संख्या 521/2025 थाना हसनपुरा, जयपुर में दर्ज की है।
मामला धारा 281, 106(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा धारा 134/187 मोटर वाहन अधिनियम (MVA) के तहत दर्ज हुआ है।
पुलिस की सख्त चेतावनी
यातायात पुलिस, जयपुर ने सभी विद्यालयों को चेतावनी दी है कि वे अपने संस्थान की बालवाहिनियों की नियमित जांच, फिटनेस, बीमा, ड्राइवर योग्यता और सुरक्षा मानकों का पालन करें। पुलिस ने कहा है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर विद्यालय प्रशासन को भी सीधे जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
निरंतर निगरानी अभियान
पुलिस आयुक्तालय ने बताया कि शहर में निरंतर बालवाहिनी सुरक्षा जांच अभियान चलाया जा रहा है ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। आगामी दिनों में इस अभियान को और कड़ा किया जाएगा। जयपुर ब्यूरो चीफ राजीव सोनी