थाना मोहदा, जिला बैतूल
गौ-तस्करी का प्रयास विफल, थाना मोहदा पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार
थाना मोहदा पुलिस ने गौ-तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपीगण दो पिकअप वाहनों में छह गौ-वंश (मवेशी) को अमानवीय रूप से बांधकर कत्लखाने (महाराष्ट्र) ले जा रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मवेशियों को मुक्त कराया और वाहन जब्त किए।
प्रकरण विवरण:
थाना मोहदा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 43/2025 धारा 4, 6, 9 मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
1. सुधीर पिता दुर्गेश राठौर, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम मोनियाखेड़ा, थाना खालवा, जिला खंडवा।
2. मनीष पिता मोहनलाल कास्दे, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम मोनियाखेड़ा, थाना खालवा, जिला खंडवा।
3. शाहरुख पिता रहमान खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी खार, थाना खालवा, जिला खंडवा।
घटनाक्रम:
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल एन. झारिया के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी भैंसदेही के मार्गदर्शन में थाना मोहदा पुलिस ने मंगलवार तड़के करीब 05:00 बजे कार्रवाई की।
जब्त वाहन
दो पिकअप वाहन—
1. एमपी-10 जी-2892
2. एमपी-68 जी-0755
में छह गौ-वंश को अमानवीय तरीके से चारों पैर बांधकर, मुंह बंद कर क्रूरता पूर्वक कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस की सतर्कता से सभी मवेशियों को सुरक्षित बचाया गया। दोनों पिकअप वाहनों को जप्त कर राजसात की कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
टीम की सराहनीय भूमिका:
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विष्णु प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में प्रआर 327 सचिन माहोरे, आर 704 सुरेंद्र धुर्वे, आर 661 अमोलक चौहान, आर 126 रमेश चौहान, चालक प्रआर 630 भारतेन्द्र आरसे, डायल-100 चालक गोविंद दास बिल्लौरे, रविंद्र बिहारे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जारीकर्ता:
PRO पुलिस, बैतूल