हाईकोर्ट के आदेश के तहत उद्योगों को बिजली प्रदान करने कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिंदल प्रबंधन को दिए निर्देश

छत्तीसगढ़ रायगढ़ से=महेंद्र अग्रवाल R 9 भारत हाईकोर्ट के आदेश के तहत उद्योगों को बिजली प्रदान करने कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिंदल प्रबंधन को दिए निर्देश

रायगढ़, 20 जुलाई2022/ कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में रायगढ़ इस्पात उद्योग संघ और जिंदल प्रबंधन की बैठक ली। इस दौरान इस्पात संघ के पदाधिकारियों ने अपनी बात रखते हुए बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात भी जिंदल द्वारा उद्योगों को पर्याप्त बिजली बिजली प्रदान नहीं कर रहा है। जिस पर कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिंदल को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अनुबंधों तहत सभी इस्पात उद्योगों को विद्युत प्रदाय किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा भी आदेश जारी किए जा चुके है। जिसके पश्चात भी सभी उद्योगों को बिजली प्रदान नहीं किया जाना माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना है। अत: जिंदल प्रबंधन तत्काल अनुबंधों के तहत उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान इस्पात उद्योग संघ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर श्रीमती साहू को बिजली कमी से होने वाली समस्या से अवगत करवाया तथा उत्पादन पर पड़ रहे असर की जानकारी दी। इस पर कलेक्टर श्रीमती साहू ने जिंदल प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि तत्काल उद्योगों को बिजली उपलब्ध करवायें। इस दौरान एसडीएम घरघोड़ा श्री डिगेश पटेल, उप संचालक खनिज श्री बी.के.चंद्राकर, सीजीएम उद्योग श्री शिव कुमार राठौर सहित उद्योगों व जिंदल प्रबंधन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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