परिजनों को न्याय दिलाने के लिय,दोषियों की सजा दिलाने के लिए फरमान जारी।

लोकेशन बलरामपुर
संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मृत्यु के बाद ससुरालीजनो द्वारा बिना मायके वालों को सूचना दिए दफना देने की घटना के बाद शव को खुदवाने का फरमान
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने मृतका के शव को जमीन से खोदवाकर पोस्टमार्टम कराने के दिए आदेश
परिजनों को न्याय दिलाने के लिय,दोषियों की सजा दिलाने के लिए फरमान जारी।
जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस के अनुरोध पर शव को मजिस्ट्रेट, पुलिस एवं निकट सम्बन्धियों की उपस्थिति में जमीन से खोदवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं। मामले में जिलाधिकारी द्वारा एसडीएम तुलसीपुर को  इसके लिए मजिस्ट्रेट नामित किया गया है।
   मामला तहसील तुलसीपुर अन्तर्गत ग्राम बरगदहा सोना पचपेड़वा का है जहां के निवासी भरथी यादव पुत्र भारत यादव की पुत्री की संदिग्ध मृत्यु 21 नवम्बर को हो गई थी। प्रकरण में परिजनों की तहरीर पर थाना पचपेड़वा में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चलें कि पीड़ित की बेटी का विवाह रक्षाराम पुत्र राम तीरथ निवासी शिवपुर भगवानपुर के साथ तीन वर्ष पूर्व हुआ था। पीड़ित की बेटी की संदिग्ध मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने शव को दफना दिया गया। संदिग्ध मृत्यु के मामले में पुलिस के अनुरोध पर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी बलरामपुर अरविन्द सिंह ने कानूनी अभिमत के आधार पर मृतका के शव को जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिये हैं। जिलाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-176 की उपधारा-(3) के तहत उपजिलाधिकारी तुलसीपुर अभय सिंह को मजिस्ट्रेट नामित करते हुए आदेश दिए हैं कि मृतका के शव को नामित मजिस्ट्रेट, पुलिस व मृतका के निकट सम्बन्धी की मौजूदगी में जमीन से खोदवाकर निकलवाया जाय तथा अनिवार्य रूप से उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाय और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाये।
R9 भारत ब्यूरो बलरामपुर सुशील श्रीवास्तव

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