बेमेतरा :चिटफण्ड कंपनी के आरोपी सहयोगी डायरेक्टर थाना सिटी कोतवाली बेमेतरा के प्रकरण में गिरफ्तार
रोशन यादव R9 भारत टीवी ब्यूरो चीफ बेमेतरा
बेमेतरा :थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 239/17 धारा 420,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10
नाम आरोपीः- मृगेन्द्र सिंह पिता कृष्णा प्रताप बघेल उम्र 49 साल साकिन सेमरपाखर थाना ब्यौहारी जिला सहडोल (म.प्र.)
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प्रार्थी धिरेन्द्र साहू पिता यशवंत साहू उम्र 28 साकिन कचहरीपारा बेमेतरा दीनदयाल उपाध्याय नगर ने दिनांक 14.04.2017 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि साईं प्रकाश कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह बघेल ने अपने सहयोगी डायरेक्टरो के साथ मिलकर लोगो को साईं प्रकाश कंपनी में रकम जमा करने पर 12 प्रतिशत ब्याज पर 06 वर्षो में दोगुना रकम मिलेगा बोलकर लोगो को झासा देकर बेईमानी की नियत से धोखाधडी कर लोगो से कंपनी में लाखो रूपये जमा करवाकर कंपनी बंद कर रकम हडपकर फरार हो गया। साईं प्रकाश कंपनी के संचालक के द्वारा प्रार्थी एवं अन्य लगभग 140 निवेशको से लगभग कुल 50,17,130 /- रूपये जमा कराकर धोखधडी किया गया है कि रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उपरोक्त प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल एवं एसडीओपी बेमेतरा श्री राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बेमेतरा निरीक्षक प्रेम प्रकाश अवधिया एवं निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ट, उनि अंजोर सिंह साहू, प्रधान आरक्षक विक्रम सिंह, संदीप साहू, रामेश्वर मांडले, आरक्षक बिरेन्द्र चंद्रवंशी की टीम गठित कर प्रकरण में फरार आरोपियो की पतासाजी करने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
प्रकरण की विवेचना के दौरान फरार आरोपी मृगेन्द्र सिंह को थाना बेमेतरा के अपराध क्रमांकः- 239/17 धारा 420,34 भादवि इंनामी चिटफण्ड एवं धन परि. स्कीम पाबंदी अधि. की धारा 3,4 एवं छ.ग. निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधि. की धारा 10 आरोपी होने से माननीय विशेष न्यायाधीश छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 न्यायालय बेमेतरा से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर आरोपी मृगेन्द्र सिंह को दिनांक 27.01.2022 को केन्द्रीय जेल रायपुर से हिरासत में लेकर आरोपी मृगेन्द्र सिंह से घटना के संबध में पुछताछ किया गया जो डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह बघेल एवं अन्य सहयोगी डायरेक्टरो के साथ मिलकर निवेशको से कंपनी में पैसा जमा कराना अपना जुर्म स्वीकार किया।
आरोपी मृगेन्द्र सिंह पिता कृष्णा प्रताप बघेल उम्र 49 साल साकिन सेमरपाखर थाना ब्यौहारी जिला सहडोल (म.प्र.) के विरुद्ध धारा सदर का अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनांक 29.01.2022 को माननीय न्यायालय बेमेतरा पेश किया गया। उक्त आरोपीगणो के द्वारा रायपुर में कंपनी के नाम से खरीदे गये जमीन करीबन 23 लाख रूपये एवं रीवा मध्य प्रदेश के ग्राम उमरी में जमीन करीबन लाखो/करोडो की होना पता चला है। उक्त जमीन की कुर्की के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा – निर्देश पर टीम गठित कर अन्य आरोपियो की पता तलास की जा रही है।
जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री विलास भोसकर संदीपान महोदय द्वारा चिटफण्ड कंपनी के प्रकरण में गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेकर 3.78 हेक्टेयर विवादित कंपनीयो की जमीन को जिसका बाजार मुल्य 42 लाख रूपये को कुर्क किया जाकर निवेशको की रकम वापस किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।