कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, बलिया।

बलिया न्यूज प्रेस नोट

डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर प्रभुनाथ सिंह पत्रकार आर 9भारत टीबी चैनल बलिया

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय, बलिया।

 

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वाधान में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08.03.2025 दिन शनिवार को किया जाना है। जिसके व्यापक प्रचार-प्रसार और जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिये माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया श्री अमित पाल सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व एवं उपयोगिता और कार्य पारदर्शिता और व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। जिसका संचालन हरीश कुमार अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के द्वारा किया गया।
उक्त प्रचार वाहन दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से निकलकर जिले के समस्त तहसीलों का भ्रमण करते हुये जन-जन तक राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व को बतायेगी तथा जनसामान्य को यह अवगत करायेगी कि वह अपने सभी प्रकार के मामलों, जो जुर्माने से दण्डनीय हो, अथवा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, बिजली के मामलें, टेलीफोन बिल के मामलें, टेक्स के मामले, चेक बाउंस के मामलें, सुलह योग्य फौजदारी मामलें, इत्यादि का पूर्ण और प्रभावी समाधान प्राप्त कर सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किये गये मामले की कोई अपील नही की जाती है आपके खर्चे भी कम आते है और समाधान का प्रभाव वैसा ही होता है जैसा न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का प्रभाव होता है। अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर, सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त कर सकते है।
उक्त कार्यक्रम के दौरान न्यायालय के समस्त अपर जनपद न्यायाधीश, समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्तागण, कर्मचारीगण, सुरक्षाकर्मी, पैरालीगल वालेन्टियर्स, वादकारीगण व अन्य लोग भी उपस्थित रहें।
जनपद बलिया के समस्त जनसामान्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने मामलों की त्वरित न्याय के लिये सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय परिसर बलिया से सम्पर्क कर सकते है।

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- प्रतिलिपि जिला सूचना अधिकारी, बलिया को इस आशय से प्रेषित कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु समस्त दैनिक समाचार पत्रों व स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट किया गया।

(हरीश कुमार)
अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
दीवानी न्यायालय, बलिया।

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