नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास से किया गया दंडित
भरतपुर। पोक्सो कोर्ट संख्या प्रथम के विशिष्ठ न्यायधीश गिरजेश ओझा ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अजय उर्फ भोजा पुत्र लालचंद निवास बयाना दरवाजा पुलिस थाना वैर को धारा 366, 323 आईपीसी व धारा 3, 4 पोक्सो एक्ट में दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण जैन ने बताया कि 16 वर्षीय नाबालिका दिनांक 6/12/2022 की सुबह 11 बजे अपनी मौसी व बुआ के साथ मंगल बाजार वैर में गई थी। वहां मुलजिम द्वारा नाबालिक के साथ छेड़खानी की गई तो नाबालिक के परिजन और मुलजिम के बीच कहासुनी हो गई। उसके बाद मुलजिम ने साजिश कर नाबालिक का बाजार से अपहरण किया और एक सुनसान खंडहर में ले जाकर नाबालिक का बलात्कार किया। जब पीड़िता को उसके घर वाले ढूंढते हुए आए तब पीड़िता बदहोश अवस्था में मिली। पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने वैर थाने में मुलजिम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। मामले को लेकर कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए तरुण जैन विशिष्ट लोक अभियोजक ने अदालत में 15 गवाह परीक्षित कराए व 25 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया। उक्त समस्त दस्तावेज व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय द्वारा मुलजिम के विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया है।।
भरतपुर से हेमंत दुबे