नाबालिक लड़की को भगा लेजाने वाला आरोपी पाक्शो एक्ट में गया जेल पत्थलगांव /

पत्थलगांव कोतबा से रिपोर्टर टिकेश्वर शर्मा R9 भारत

 

#नाबालिक लड़की को भगा लेजाने वाला आरोपी पाक्शो एक्ट में गया जेल पत्थलगांव /

 

कोतबा :मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी B उम्र 55 वर्ष कोतबा वार्ड क्रमांक 01 चौकी कोतबा चौकी आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की घटना दिनांक 14 6.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसकी नाबालिक लड़कीA को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 0/24 धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान दिनांक 22.6.24 को पतासा जी के दौरान प्रार्थी के नाबालिक लड़की को आरोपी खगेश्वर गिरी पिता देरिहा गिरी उम्र 20 वर्ष सा भैसबूढ़ी के कब्जे में ग्राम कापू बस स्टैंड कापू थाना कापू जिला रायगढ़ से बरामद कर हिरासत में लिया गया पीड़िता का धारा 161 जा. फ़ौ. का कथन लिया गया जो अपने कथन में बताई है कि दिनांक 14. 6 .2024 को खगेश्वर गिरी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ग्राम भैसबूढ़ा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़ ले गया जहां अपने घर में रखकर उसी दिनांक को जबरन इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध स्थापित किया गया है एवं दिनांक 15.6.2024 को ग्राम कापू ले गया जहां अपने रिश्तेदार के घर रख कर दिनांक 21.6.2024 तक लगातार शारीरिक संबंध स्थापित किया है प्रकरण के विवेचना दौरान पीड़िता का स्कूली अंक सूची प्राप्त किया गया जिसमें पीड़िता का उम्र 16 वर्ष 10 माह का होना पाया गया पीड़िता एवं आरोपित का गुप्तांग परीक्षण कराया गया आरोपी द्वारा लैंगिक संभोग करना पाए जाने से प्रकरण में धारा 366 366(क)376(2) N भादवी 46 पास्को एक्ट का समावेश किया गया

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