नाबालिक लड़की को फोन से परेशान करने वाले को भेजा गया जेल

नाबालिक लड़की को फोन से परेशान करने वाले को भेजा गया जेल

 

 

पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये आरोपी को षिवपुरी (म0प्र0) से किया गया गिरफतार

दिनांक 07.06.2022 को नाबालिग प्रार्थिया उम्र 16 साल थाना उपस्थित आकर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि, प्रार्थिया के मोबाईल नंबर में कोई अज्ञात मोबाईल नंबर के द्वारा गाली गलौज जान से मारने की धमकी देकर अष्लील बाते करता है। परिवार के द्वारा समझाने पर पुरे परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और अपना नाम पता नही बताता है। एवं अपने फेसबुक एवं इस्टाग्राम में पीडिता की फोटो शेयर करता है इसके अलावा आरोपी के द्वारा अपने प्रोफाईल में पीड़िता की फोटो लगायी जाती है। आरोपी के द्वारा 04 माह से लगातार पीडिता केा परेषान किया जा रहा था। पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना घुमका में अप0 क्र0 108/22 धारा 507,509 ख,354 घ भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान श्रीमान पुलिस अधीक्षक राजनांदगॉव श्री संतोष सिंह, के निर्देषन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा राजनांदगांव, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ श्री दिनेष सिन्हा के निर्देषन से सायबर सेल स तकनीकी सहायता के आधार विषेष टीम गठित कर रवाना किया गया व आरोपी के सम्भावित ठिकानो पर लगातार दबिष देकर आरोपी को षिवपुरी म0प्र0 से गिरफतार किया गया। पूछताछ में नाम पूछने पर अपना नाम कुमार चौहान पिता रूपचरण चौहान उम्र 26 साल निवासी ग्राम बरपाली थाना कोतरारोड तहसील जिला रायगढ छ0ग0 रहने वाला तथा रोजी मजदूरी का काम करने षिवपुरी (म0प्र0) आना बताया व अपना जुर्म करना स्वीकार किया। विवेचना के दौरान प्रकरण में 12 पास्को एक्ट, 67 क आईटी एक्ट जोडी गई। आरोपी के मोबाईल को जप्त किया गया है। आरोपी को गिरफतार कर ज्युडिष्यिल रिमांड राजनांदगांव भेजा गया है।

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