मध्य प्रदेश पेसा एक्ट अधिनियम प्रशिक्षण एक दिवस ग्राम केकड़ियाकला में दिया गया
संवाददाता इदरीश विरानी

दामजीपुरा/आज 02 अगस्त ग्राम पंचायत केकड़ियाकला में पेसा एक्ट ग्रामसभा समितियों को पेसा एक्ट अधिनियम 1996 कि म.प्र.पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियम 2022 के अंतर्गत पेसा नियम की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम केकड़ियाकला में एक दिवसीय प्रशिक्षण में जगदीश ठाकुर नोडल अधिकारी एवं संदीप मंड़ावी सहायक नोडल अधिकारी पेसा ग्रामसभा मोबिलाइजर ने बताया कि ग्राम स्तर पर समितियों सभावार पेसा नियम की प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर ग्राम चौपाल एवं आवश्यकता अनुसार ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें जल जंगल जमीन के अधिकार एवं आदिवासी संस्कृति धार्मिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं को संरक्षित करने हेतु सामुदायिक मुठवा बाबा देव बढ़ादेव, बुढ़ादेव खैरो दाई कुवाराल भीमालपेन रावणदेव स्थल जैसे आदिवासी के धार्मिक आस्था के केन्द्रों को संरक्षित करने हेतु एवं निर्णय एक ग्राम पंचायत में उपस्थित सदस्यों के द्वारा पेसा एक्ट ग्रामसभा समितियों व ग्रामवासियों द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया है कि ग्राम पंचायत केकड़ियाकला में छोटे मोटे लड़ाई झगड़ें का निराकरण बिना ग्रामसभा के अनुमति से आफ आ यार नहीं कि जा सकती यह पेसा एक्ट ग्रामसभा निर्देश करती है
दो यह भी पेसा ग्रामसभा समितियों व ग्राम वासियों द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया है की अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में शराब भांग मादक पदार्थों के निशक्तता विक्रय भोग पर प्रतिबंध विनियमन के अनुसार मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 16 के अधिक विहित मादक पदार्थों व्यक्तिगत अधिकृत की सीमा निषेध है और शराब दुकान खोलने एवं बेचने की अनुमति ग्रामसभा नहीं देती है इससे उल्लंघन करने पर दण्डनीय दुकानदारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की जायेगी जिसमें सरपंच पेसा एक्ट अध्यक्ष ग्रामसभा निधि को सदर वाद विवाद निवारण शांति समिति अध्यक्ष, समस्त समितियों के सदस्य एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे