होटल गेस्ट हाउस संचालको के लिए नवीन दिशा निर्देश जारी

R9.भारत राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल
ब्यूरो सिंगरौली मध्य प्रदेश
अमित कुमार पांडेय
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सिंगरौली 31 दिसम्बर 2021

जिले में कोविड संक्रमण के
रोकथाम एवं बचाव हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक सिंगरौली दिनांक 23 दिसम्बर 2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 144 म.प्र. पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा कोविड प्रोटोकाल जारी किये गये है। जारी आदेश के अनुसार जिले मे रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कफ्र्यू प्रभावशील किया गया है। उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उदेश्य से आयोजित बैठक दिनांक 31 दिसम्बर 2021 में लिए गये निर्णय अनुसार समस्त होटल संचालक,गेस्टहाउस संचालको को आदेश जारी किये गये है कि होटल एवं गेस्ट हाउस में सामूहिक कार्यक्रम के आयोजन में कोविड प्रोटोकाल एवं रात्रिकालीन कफ्र्यू का पालन कराया जाना सुनिश्चित करे।ताकि आयोजन मे शामिल होने वाले व्यक्तियो के आवगमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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