● घर घुसकर महिला से छेड़खानी, मारपीट मामले में चौथे आरोपी की गिरफ्तारी, छेड़खानी के साथ बलवा, आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोपी को भेजा गया रिमांड….

● घर घुसकर महिला से छेड़खानी, मारपीट मामले में चौथे आरोपी की गिरफ्तारी, छेड़खानी के साथ बलवा, आर्म्स एक्ट की धाराओं में आरोपी को भेजा गया रिमांड….

 

 

 

● घरघोड़ा टीआई प्रवीण मिंज फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये दे रहे दबिश….

रायगढ़ । एसपी अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ व सीएसपी दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर घरघोड़ा टीआई प्रवीण मिंज क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये असमाजिक तत्वों एवं फरार आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है । इसी क्रम में घर घुसकर महिला से छेड़खानी व मारपीट कर उत्पात मचाने वालों की धरपकड़ के लिये टीआई घरघोड़ा लगातार आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दिया जा रहा है जिस पर मामले का एक और आरोपी कैलाश महंत को गिरफ्तार कर पूर्व गिरफ्तारसुदा उनके साथी आरोपी मो. सोहेल खान, अफजल अली उर्फ अफजल खान और आरोपी शेख साहिल के पास जेल भेजा गया है ।

छेड़खानी व मारपीट के संबंध में पीड़ित महिला के लिखित आवेदन पर आरोपी मो. सोहेल खान, अफजल अली उर्फ अफजल खान, सलीम खान उर्फ कोल्टू खान, इमरान खान, विकास ठाकूर के विरूद्ध दिनांक 22.04.22 के रात्रि घर घुसकर महिला के पति के साथ मारपीट और महिला के साथ छेड़खानी कर घर के बाइक को तोड़फोड़ के संबंध में अप.क्र. 148/2022 धारा 147, 148, 294, 506, 323, 427, 354-क, 458 IPC+ 149 IPC 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध दर्ज किया गया था । घटना के बाद से आरोपीगण फरार थे, जिनकी पतासाजी गिरफ्तारी के लिये लगाये मुखबिरों से जानकारी लेकर दिनांक 22.05.2022 को आरोपी- (1) अफजल खान पिता खिजर अली उम्र 24 वर्ष वार्ड 9 नवापारा (2) सोहेल खान पिता रफीक थाना के पीछे वार्ड 13 घरघोड़ा को तथा दिनांक 23.05.2022 को आरोपी (3) शेख साहिल पिता शेख हारून उम्र 20 साल निवासी उरांवपारा वार्ड क्रमांक 03 घरघोड़ा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था । आरोपियों की दबिश दौरान आज दिनांक 29.05.2022 को आरोपी कैलाश महंत पिता रविदास महंत उम्र 38 वर्ष निवासी फोकटपारा वार्ड क्रमांक 7 घरघोड़ा, थाना घरघोड़ा जिला रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों से मारपीट में प्रयुक्त डंडा, लोहे का राड, धारदार तलवार नुमा हथियार की जब्ती पर प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट तथा 149 आईपीसी की धारा जोड़ा गया है ।

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