शराब माफिया की एक करोड़ एक लाख रुपए, कीमत की अवैध संपत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में जप्त ।

लोकेशन बस्ती
थाना हरैया जनपद बस्ती
द्वारा
शराब माफिया की एक करोड़ एक लाख रुपए, कीमत की अवैध संपत्ति अन्तर्गत धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में जप्त ।

आज दिनांक 30.04.2023 को थाना हरैया के मु0अ0सं0 228/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 से संबंधित अभियुक्त राजू गुप्ता उर्फ जरलाहे पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम नरायनपुर तिवारी थाना हरैया जनपद बस्ती के द्वारा अपराध कारित कर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति ग्राम भावपुर थाना कप्तानगंज में स्थित खाता संख्या 03 के गाटा संख्या 29 में 125 वर्ग मीटर भूखंड अपनी पत्नी संजू देवी के नाम से क्रय कर मकान का निर्माण कराया गया था, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रूपये, वाहन संख्या UP51BA2495 अल्टो कार जो अपनी पत्नी संजू देवी के नाम से क्रय की गई थी, कीमत करीब पांच लाख रूपये एवं वाहन संख्या UP51AN0683 मोटरसाइकिल पल्सर कीमत करीब एक लाख रूपये अपराध कारित कर अर्जित सम्पत्ति से क्रय की गयी थी, उक्त संपत्ति को अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत जप्त करने हेतु रिपोर्ट प्रभारी निरीक्षक हरैया शैलेश कुमार सिंह द्वारा श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बस्ती को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदया का आदेश प्राप्त होने के उपरांत आज दिनांक 30.04.2023 को प्रभारी निरीक्षक हरैया शैलेश कुमार सिंह मय हमराह निरीक्षक अनीता यादव, उ0नि0 मनोज दूबे, उ0नि0 राममणि उपाध्याय , उ0नि0 कमलेश यादव , का0 समीर बिन्द, का0 विश्वजीत विश्वकर्मा, का0 पवन यादव, म0का0 सुगन्धलता, म0का0 कविता यादव एवं नायब तहसीलदार हरैया श्री शौकत अली, हल्का लेखपाल ग्राम भावपुर तथा थानाध्यक्ष कप्तानगंज श्री रोहित उपाध्याय, चौकी प्रभारी महाराजगंज सर्वेश कुमार के साथ मौके पर जाकर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भावपुर एवं अन्य गणमान्य लोगो की उपस्थिति में नियमानुसार उपरोक्त सम्पत्ति ग्राम भावपुर थाना कप्तानगंज में स्थित खाता संख्या 03 के गाटा संख्या 29 में 125 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड मे निर्मित पक्का मकान, जिसकी कीमत करीब एक करोड़ रूपये तथा पल्सर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन संख्या UP51AN0683 कीमत करीब एक लाख रूपये की जप्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की गयी। आल्टो कार रजिस्ट्रेशन नं0 UP51BA2495 को तलाश कर जप्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

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