नागौर जिले में मेड़ता शहर स्थित पॉक्सो विशेष कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया। ठीक 31 दिन बाद आए फैसले में दुष्कर्मी को जज रेखा राठौड़ ने फांसी की सजा सुनाई गई है।
पॉक्सो विशेष कोर्ट ने दोपहर 3:00 बजे फैसला सुनाया। दोषी दिनेश पुत्र रामचंद्र जाट (25) को फांसी की सजा दी गई। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा ने कहा कि जघन्य अपराधों में फांसी की सजा का प्रावधान है। न्यायालय ने इस मामले को भी ऐसा ही प्रकरण माना। यह फैसला 21वीं सदी का पहला केस है, जिसमें दोषी को सजा-ए-मौत दी गई।
इससे पहले गुरुवार को नागौर पॉक्सो विशेष कोर्ट ने 7 साल की मासूम बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी मुंहबोले मामा दिनेश जाट को दोषी करार दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुमेर सिंह बेड़ा ने बताया कि 11 वर्किंग डे में प्रतिदिन चली सुनवाई के दौरान मामले में पीड़िता पक्ष की तरफ से 29 गवाहों के और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह के बयान करवाए गए थे। इसके अलावा बचाव पक्ष के वकील की डिमांड पर डॉक्टर्स टीम के द्वारा आरोपी की मेन्टल कंडीशन की जांच भी करवाई गई, जिसमे उसे दुरस्त पाया गया था।
कुत्तों का डर दिखाकर खेत में ले गया था मुंहबोला मामा
नागौर के पादूकलां थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 सितंबर को मुंहबोले मामा दिनेश पुत्र रामचंद्र ने नशे में होने का नाटक किया। उसने कुत्तों से डर की बात कही और 7 साल की बच्ची को घर तक छुड़वाने के लिए साथ ले गया। पास के खेत में खड़ी बाजरे की फसल में ले जाकर मासूम को बिस्किट और कुरकुरे खिलाए। यहां मासूम के साथ रेप किया। इसके बाद अपनी पोल खुलने के डर से उसकी हत्या कर दी और शव खेत को कंटीली झाड़ियों में फेंककर भाग गया।
6 दिन में पेश कर दी थी चार्जशीट
पादूकलां थाना पुलिस ने घटना के तुरंत बाद ही आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया था। पकड़ में आते ही आरोपी दिनेश ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने 21 सितंबर को अपहरण, पॉक्सो, मर्डर और रेप की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद प्रकरण से जुड़े सभी गवाहों के बयान और दस्तावेज तैयार किए गए। 27 सितंबर को पुलिस ने सभी आरोपों में जुर्म प्रमाणित मान मेड़ता स्थित पॉक्सो कोर्ट में आरोपी दिनेश के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी थी,,,,।संवाददाता महेंद्र वैष्णव जयपुर