सिंगरौली- कल 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है

R9. भारत राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल
जिला ब्यूरो अमित कुमार पांडेय
सिंगरौली मध्य प्रदेश

सिंगरौली- कल 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है

सिंगरौली 10 दिसम्बर 2021

जिला एवं सत्र न्यायालय बैढ़न में आगामी 11 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। एमपीईबी सिंगरौली शहर के कार्यपालन अभियंता अजीत सिंह बघेल ने कहा है कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक उपभोक्ता पहुंचकर विद्युत बिल में भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सिंगरौली शहर के कार्यपालन अभियंता ने नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उन समस्त उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि जिनके विद्युत चोरी के प्रकरण विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के तहत तैयार किये गये हैं एवं न्यायालय में लंबित हैं। उन्हें 11 दिसम्बर को न्यायालय में आयोजित नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निम्न श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक प्रकरणों में भारी छूट के साथ निराकृत करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ताओं के लिए प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों में जुर्माना राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा न्यायालय में दर्ज प्रकरणों में जुर्माना राशि में 20 प्रतिशत एवं ब्याज राशि पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील किया है कि आयोजित नेशनल लोक अदालत 11 दिसम्बर को जिला न्यायालय बैढ़न में पहुंचकर निर्धारित राशि जमाकर छूट का अधिकाधिक लाभ उठाते हुए प्रकरण निराकृत करा सकते हैं।

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