खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत शहर के विभिन्न होटलों का किया गया निरीक्षण

रिपोर्टर महेंद्र अग्रवाल R9 भारत

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत शहर के विभिन्न होटलों का किया गया निरीक्षण

प्रतिष्ठान में निर्माण एवं विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों के समय मानक तरीकों का अनुपालन करने के दिए निर्देश

उल्लंघन पाए जाने पर होगी नियमानुसार कार्यवाही

रायगढ़, 27 मार्च 2023/ कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर द्वारा रायगढ़ शहर के विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंट/विनिर्माण ईकाइयों में निर्मित खाद्य पदार्थो के गुणवत्ता परीक्षण, शुद्धता एवं मानक स्तर की जॉच करने एवं निर्माण स्थलों के परिवेश में साफ-सफाई के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए है।
उक्त निर्देशन के परिपालन में सरिता पटेल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय में स्थित मे.मुरारी द किचन ढीमरापुर चौक, मे.तुलसी स्वीट्स एण्ड नमकीन रामनिवास टाकीज चौक, मे.होटल गणगौर स्वीट्स पैलेस रोड़, मे.अलंकार स्वीट्स गोपी टाकीज चौक, मे.चावला रेस्टोरेंट चक्रधर नगर चौक, मे.न्यू चावला रेस्टोरेंट गांधी चौक, कलकत्ता स्वीट्स दयाराम कॉम्प्लेक्स सत्तीगुड़ी चौक एवं मे.सुश्री रेस्टोरेंट एण्ड नमकीन कबीर चौक रायगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उपर्युक्त समस्त होटलों एवं रेस्टोरेंट/विनिर्माण ईकाइयों को प्रतिष्ठान में निर्मित कर विक्रय किए जा रहे मिठाईयों एवं नमकीनों के निर्माण के समय स्वच्छ व साफ-परिवेश, गुणवत्ता युक्त अवयव का उपयोग करने, मानक तरीकों का अनुपालन करने का नियमानुसार निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विक्रय किए जा रहे समस्त खाद्य पदार्थों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जैसे-मिठाईयों को विक्रय हेतु प्रदर्शित ट्रे, आधान या पात्र में निर्माण तिथि व उपयोग तक की तिथि का अनिवार्य रुप से लिखा व प्रदर्शित होना, नमकीनों के पैकेट्स में खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुसार नमकीन/खाद्य पदार्थ का नाम, विनिर्माता का नाम और पूरा पता, विनिर्माण या पैक करने की तारीख, पूर्व उत्तम तारीख तक उपयोग आदि का अनिवार्य रुप से उल्लेख किए जाना एवं प्रतिष्ठान से विक्रय किए जा रहे खाद्य पदार्थों के लिए उपभोक्ताओं को दिए जा रहे बिल/भुगतान रसीद में नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी 14 अंको का लाईसेन्स/अनुज्ञप्ति क्रमांक अनिवार्य रुप छपे होने संबंधित निर्देश दिए गए।
फर्मों के निरीक्षण के समय उनमें पाए गए खामियों को तत्काल 03 दिवसों के भीतर सुधार करने का निर्देश देते हुए नियमानुसार सुधार-नोटिस तामिल कराया गया एवं निर्माण व गुणवत्ता में शंका के आधार पर मे.मुरारी/किचन ढीमरापुर चौक से फलाहारी नमकीन/मिक्चर का खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत विधिवत नमूना संकलित कर जॉंच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण प्रयोगशाला भेजे जाने की कार्यवाही मौके पर की गई। खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा संकलित नमूने की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत एवं उल्लेखित फर्मों में दिए गए समयावधि में निर्देशित आवश्यक सुधार न पाए जाने पर भी नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं जनसामान्य को स्वच्छ परिवेश में निर्मित सुरक्षित, मानक, गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके इसके लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विक्रय, संधारण व वितरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का परिपालन कराए जाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही सतत् जारी रहेगी।

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