साइबर अपराध के बारे में जानना पर्याप्त नहीं बल्कि इसे रोकना व सुरक्षित रहना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है

साइबर अपराध के बारे में जानना पर्याप्त नहीं बल्कि इसे रोकना व सुरक्षित रहना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है आकाश शर्मा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर के निर्देशानुसार अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा आकाश शर्मा के द्वारा दिनांक 10.04.2026 को पीएम पाठशाला उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजाखेड़ा में साईबर अपराधों के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें उनके द्वारा साईबर अपराधों से बचने पर विशेषकर बच्चो को सुरक्षित रखने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये। उन्होंने इसके साथ ही आॅनलाईन स्टाॅकिंग के बारे में भी बताया कि कैसे अपराधियों के द्वारा लोगों की आॅनलाईन ट्रैकिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि बच्चों के द्वारा अधिक समय तक मोबाईल फोन के उपयोग से उनकी सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है इससे मानसिक तनाव, चिडचिडापन, एकाग्रता का भंग होना आदि प्रभाव उनके शरीर पर पड़ते है। एवं शारीरिक गतिविधियों में भाग न लेने से आलसीपन भी बढ़ता है। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार अपनाने और अपने परिवारजनों व साथियों के बीच साईबर जागरूकता फैलाने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो चीफ मनोज राघव धौलपुर

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