आप नियमित कार्यो के लिए भी न्यायालय के आदेशों का इंतजार करोगे क्या ?

आप नियमित कार्यो के लिए भी न्यायालय के आदेशों का इंतजार करोगे क्या ?——- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ने जलदाय विभाग की खोली आंखे——एक महीने का दिया समय——राजाखेड़ा 22 मार्च, जलदाय विभाग द्वारा नियमित कंनेक्शनों के मुकाबले 80 फीसदी अवैध कनेक्शनों के चलते नियमित उपभोक्ताओ को दूषित पेयजल आपूर्ति, डेड एंड, हार्ड वाटर सप्लाई के विरुद्ध नागरिकों के प्रकरण दर्ज करवाए जाने पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष जज सुरेश प्रकाश भट्ट ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को जमकर लताड़ लगाई और कहा कि आप सरकारी अधिकारी होते हुए अपने नियमित दायित्वो के निर्वाहन के लिए भी क्या न्यायिक आदेशो का इंतजार करेंगे? लोग परेशान है और आप अपने दायित्वो की पूर्ति करने की जगह अदालती आदेशो का इंतजार कर रहे है। यह तो अपने दायित्वों के प्रति आपकी घोर लापरवाही है। लोगो की अपेक्षा से खिलवाड़ ——भट्ट ने कहा कि आम जन आपसे बड़ी उम्मीदें करता है और आपका दायित्व उसे पूरा करने का है पर आप असफल रहे है। यह नितान्त गलत है आपकी लापरवाही से जलजनित बीमारियां फेल सकती है आखिर उनके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। सरकार आपको वेतन देती है आमजन की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए फिर भी यह हालत तो बर्दास्त नही किये जा सकते।

यह तो ईमानदार उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़——-भट्ट ने कहा कि अधिकांश उपभोक्ता अगर गलत तरीके से पानी चोरी करेंगे और इससे वितरण सिस्टम पर गलत प्रभाव पड़ेगा तो यह ईमानदार उपभोक्ताओं की तौहीन ही होगी और आख़िर क्यो वे नियमित कनेशन लेंगे और क्यो बिल भरेंगे । अवैध कंनेक्शनों के विरुद्ध विभागीय नियमो के अनुसार कड़ी दंडात्मक कार्यवही जरूरी है तभी उनमे सुधार हो सकेगा और ईमानदार उपभोक्ताओ को राहत महसूस होगी।
एक माह का समय-
—–भट्ट ने कहा कि चोरी करते पकड़े जाने पर सिर्फ नियमित करना ही न्यायोचित नही है वरन् चेतावनी के बाद उनके विरुद्ध प्रथमिकी दर्ज करा कर कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए जिस पर सहायक अभियंता प्रताप सिंह ने प्राधिकरण से इस कार्य के लिए एक माह की मोहलत मांगी। जिस पर भट्ट ने 2 मई तक कार्यवही कर प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तूत करने के निर्देश दिये ।

पानी की होगी जांच——-उपभोक्ता सुरेश चंद व दिलीप कोठारी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता रंजीत दिवाकर की मांग पर प्राधिकरण ने एक माह में सभी ट्यूब वेल से उत्पादित पेयजल ओर उपभोक्ताओं के पॉइंट से पानी के नमूने लेने और उनकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने के भी निर्देश दिए। जिससे लोग उत्पादित पेयजल ओर वितरित पेयजल की जानकारी प्राप्त कर सकें।

”””माननीय न्यायालय ने सहायक अभियंता को एक माह का समय दिया है । उनकी गलत कर्यप्रणाली पर गंभीर टिप्पणियां की है। निश्चित ही प्राधिकरण के माध्यम से जनहित के मामलों में उपभोक्ताओं को अब राहत मिलेगी।’

”’रंजीत दिवाकर उपभोक्ताओ के अधिवक्ता फ़ोटो संलग्न——-प्राधिकरण में सुनवाई के लिए पहुंचे जलदाय विभाग के अद्धिकारी व आधिवक्ता। रिपोर्टर मनोज राघव राजाखेड़ा

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