मुलताई के ग्राम बरई के बहुचर्चित मर्डर केस में न्यायालय ने किया दोष मुक्त
शासन विरुद्ध मोहन पवार , सुदामा गिरहारे , दयाराम उकंडे निवासी बरई को अपराध क्र.784/2021 में धारा 302 आई पी सी के तहत हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया था जिसमें मोहन पवार , सुदामा गिरहारे एवं दयाराम उकंडे की ओर से इरफान खान, इमरान खान अधिवक्ता एवं सहयोगी मोहम्मद फैजान शेख एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के सीनियर अधिवक्ता श्री संजय शर्मा के मार्गदर्शन में पेरवी की गई जिसमे करीब 2 वर्ष बाद सफलता प्राप्त हुई एवं मोहन सुदामा एवं दयाराम को माननीय न्यायालय द्वारा आज बरी कर दिया गया अभियोजन की ओर से पूर्ण प्रयास किया गया था की तीनों आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है एवं अधिवक्ता इरफान खान द्वारा कड़ी मेहनत और लगन से केस में बड़ी सफलता प्राप्त की गई और तीनों को दोष मुक्त कर दिया गया केस नंबर एस टी 2 /22 में कोर्ट द्वारा आरोपी को आज माननीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमान पंकज चतुर्वेदी जी न्यायाधीश की कोर्ट द्वारा दोष मुक्त किया गया ।।
अधिवक्ता इरफान खान
शेख मोईनुद्दीन जिला क्राईम ब्यूरो चीफ R9 भारत बैतूल 8871597400