अभिषेक श्रीवास्तव गोंडा
दिनांकः 12 नवम्बर,2022

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आज दिनांक-12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय गोण्डा में माननीय जनपद न्यायाधीश श्री ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी डा0 दीनानाथ अपर जिला जज/ एफटीसी-। की उपस्थिति में किया गया जिसमें कुल-58524 वाद निस्तारित किये गये।
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-5335 वाद निस्तारित हुए एवं कुल रू.2277970/- (बाइस लाख सतहत्तर हजार नौ सौ सत्तर) अर्थदण्ड के रूप में वसूल किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव श्री विश्व जीत सिंह द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा-12 वाद एवं अर्थदण्ड रू.2000/-, प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती पूजा सिंह द्वारा-05 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1000/-, द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री नासिर अहमद द्वारा-03 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1200/-, तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजश कुमार द्वारा-02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.200/-, चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ0 श्रीमती पल्लवी अग्रवाल द्वारा-27 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1,01,000/-, नवम् अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्री सर्वजीत कुमार सिंह द्वारा-01 वाद एवं अर्थदण्ड रू.400/-, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-। डाॅ0 दीनानाथ द्वारा-11 वाद एवं अर्थदण्ड रू.5000/-, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश-पाॅक्सो एक्ट श्री चन्द्र मोहन चर्तुवेदी द्वारा-15 वाद एवं अर्थदण्ड रू.7500/-, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-।। श्री नितिन श्रीवास्तव द्वारा-04 वाद एवं अर्थदण्ड रू.2500/-, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी श्रीमती डा0 अनुपमा गोपाल निगम द्वारा-57 वाद एवं प्रतिकर राशि रू.2,24,68,707/-, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्रीमती रीता गुप्ता द्वारा-67 वाद, प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय कु0 आफसां द्वारा-21 वाद, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती चिर कुमारित्वा द्वारा-1655 वाद एवं अर्थदण्ड रू.842720/-, सिविल जज (सी.डि.) श्री अनुपम शौर्य द्वारा-19 वाद निस्तारित करते हुए रू.1,67,07,403/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री सुषमा द्वारा-1007 वाद एवं अर्थदण्ड रू.706850/-, सिविल जज (जू0डि0) श्रीमती अर्चना द्वारा-08 वाद एवं रू.1918091/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया, न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम सुश्री सौम्या मिश्रा द्वारा-229 वाद एवं अर्थदण्ड रू.94090/-, न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय श्री सत्य प्रकाश नारायण तिवारी द्वारा-477 वाद एवं अर्थदण्ड रू.52120/-, सप्तम अपर सिविल जज (जू0डि0) सुश्री आंचल चन्देल द्वारा 431 वाद एवं अर्थदण्ड रू.81390/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-11 सुश्री निधि वर्मा द्वारा-91 वाद एवं अर्थदण्ड रू.51250/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-12 श्री रविन्द्र कुमार रावत द्वारा-143 वाद एवं अर्थदण्ड रू.39500/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-13 श्री रविकान्त द्वारा-117 वाद एवं अर्थदण्ड रू.47500/-, अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0-08 श्री सन्देश कुमार पासवान द्वारा-453 वाद एवं अर्थदण्ड रू.134700/-, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम सुश्री सोनम गौतम द्वारा-110 वाद एवं अर्थदण्ड रू.57500/-, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी द्वितीय सुश्री वीनस कुमार द्वारा-127 वाद एवं अर्थदण्ड रू.58350/-तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मनकापुर गोण्डा श्री हर्ष आनन्द द्वारा-240 वाद एवं अर्थदण्ड रू.2400/- निस्तारित कर जमा कराये गये।

इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-5335 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.2277970/- (बाइस लाख सतहत्तर हजार नौ सौ सत्तर) रूपये जुर्माना के रूप में वसूल की गयी। इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गोण्डा के अध्यक्ष श्री रामानन्द द्वारा 07 वाद निस्तारित करते हुए रू.4,94,778/-समझौता राशि तय की गयी। जनपद गोण्डा के समस्त विभागों के द्वारा प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल-53189 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.74375505/- (सात करोड तैतालिस लाख पचहत्तर हजार पांच सौ पांच) की समझौता राशि तय की गयी।
इस अवसर पर जनपद न्यायालय गोण्डा में समस्त न्यायिक अधिकारी, बैंक अधिकारी तथा अन्य अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारीगण व भारी संख्या में वादकारी आदि उपस्थित रहे।