2020 के के चुनाव रिटर्निग अधिकारी की गलती आई सामने ग्राम पंचायत के वार्ड पंच के उपचुनाव में महिला वार्ड पंच ने निर्विरोध जीत हासिल की

कोटा खातौली

ब्यूरो चीफ मुकेश गोस्वामी

2020 के के चुनाव रिटर्निग अधिकारी की गलती आई सामने ग्राम पंचायत के वार्ड पंच के उपचुनाव में महिला वार्ड पंच ने निर्विरोध जीत हासिल की

खबर आपको बता दें


राजस्थान की कोटा जिले से हैं कोटा जिले के इटावा पंचायत समिति में आने वाली ग्राम पंचायत खातोली कस्बे में पूर्व महिला वार्ड पंच का देहांत होने पर ग्राम पंचायत खातोली में वार्ड नंबर 8 में उपचुनाव की तारीख तय हुई थी जिस पर 2 मई 2022 को 2 उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरे गए जिसमें आज नाम वापसी लेने की तारीख 3 मई 2022 थी और 7 मई 2022 को मतदान था जिस पर आज एक वार्ड पंच के उम्मीदवार शमीम बानो का नामांकन पर्चा तीसरी संतान पाए जाने पर रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार द्वारा नामांकन निरस्त कर दिया गया जिससे 2 उम्मीदवारों में से एक ही रह गया और उसे ही निर्विरोध चुना गया अब ग्राम पंचायत खातोली में पूरे वार्ड में वार्ड पंचों की संख्या 17 हो गई वार्ड नंबर आठ के नवनिर्वाचित वार्ड पंच गोबरी बाई सुमन को निर्विरोध चुना गया जिस पर रिटर्निंग अधिकारी महावीर प्रसाद मीना एवं ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर द्वारा एवं कस्बे के लोगों को द्वारा फूल मालाओं से स्वागत किया गया।

खबर की जानकारी के बारे में आपको बता दें
कोटा जिले की इसी ग्राम पंचायत खातोली में 2020 में हुए ग्राम पंचायत के सरपंचों के चुनाव मैं वार्ड नंबर आठ के वार्ड पंच के लिए शमीम बानो द्वारा वार्ड पंच के लिए नामांकन भरा था उस वक्त भी यह शमीम बानो दो संतान से अधिक संतान की मां थी परंतु निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा यह सब जानकारी सत्यता व जाच किए बिना ही ग्राम पंचायत खातोली के वार्ड नंबर 8 से वार्ड पंच का चुनाव लडवाया गया जिस पर शमीम बानो को 120 वोट मिले थे तो अब दो संतान से अधिक संतान के दायरे में आने के लिए और सही तरीके से प्रशासनिक अधिकारी द्वारा जांच न करने व नामांकन पर्चा सही तरीके से ना देखने के कारण दोषी कौन है इस गलती की कार्रवाई किस पर होगी?

जानकारी मैं ग्राम पंचायत के बाहर नोटिस चस्पा कर जानकारी दी जिस पर लिखा गया है!
ग्राम पंचायत खातोली वार्ड नंबर 8 पच नाम निर्देशन पत्र की परीक्षा संतिक्षा सूचना रिपोर्ट दिनांक 2 मई 2022 सोमवार
1.गोबरी बाई (नाम निर्देशन पत्र स्वीकार)
2. शमीम बानो (नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार)
पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (3) के तहत दो से अधिक संतान होने के कारण अस्वीकार!

वीडियो बाइट_ रिटर्निंग अधिकारी महावीर प्रसाद मीना!

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