जिला मजिस्ट्रेट द्वारा साप्ताहिक बन्दी हेतु जारी किया गया आदेश~किया जाय कड़ाई से पालन अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही।

REPORT BY –  सुशील श्रीवास्तव

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा साप्ताहिक बन्दी हेतु जारी किया गया आदेश~किया जाय कड़ाई से पालन अन्यथा होगी कड़ी कार्यवाही।

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा-8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली, 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत जनपद बलरामपुर के क्षेत्रों/बाजारों में साप्ताहिक बन्दी हेतु जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर डाॅ0 महेन्द्र कुमार द्वारा आदेश जारी किया गया।
उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र, बलरामपुर दिन मंगलवार, नगरपालिका क्षेत्र उतरौला सोमवार, अधिसूचित नये क्षेत्र रेहरा बाजार मंगलवार, अधिसूचित नये क्षेत्र श्रीदत्तगंज रविवार, नगर पंचायत तुलसीपुर व पचपेड़वा सहित अधिसूचित नये क्षेत्र साहदुल्लानगर, महराजगंज एवं गैंसड़ी सोमवार को स्थित दुकान/वाणिज्य प्रतिष्ठान बन्द रहेंगें। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन न किये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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