5 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में अदालत ने 5 लाख की प्रतिकर राशि सहित 1 वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई सजा

भरतपुर

5 साल पुराने चेक बाउंस के मामले में अदालत ने 5 लाख की प्रतिकर राशि सहित 1 वर्ष के साधारण कारावास की सुनाई सजा

 

 

भरतपुर. जिले में बयाना के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने करीब 5 साल पुराने चेक बाउंस के एक मामले में सुनवाई के बाद आरोपी पक्ष को परिवादी पक्ष के लिए 5 लाख रुपए की प्रतिकर राशि का भुगतान करने और एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। परिवादी के अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद शर्मा ने बताया कि बयाना कस्बा निवासी रामोली टेलर पुत्र लालाराम टेलर ने दायर परिवाद में बताया कि उसके पड़ोसी व्यापारी युवक घनश्याम काचैरा पुत्र रामभरोसे ने करीब 5 वर्ष पहले उससे ढाई लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बदले में उसने दो चेक भी दिए थे। लेकिन बाद में भुगतान के समय चैक देने वाले आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने पर यह चैक बाउंस हो गए। आरोपी से बार-बार कहे जाने के बावजूद भी उसने ना तो बैंक खाते में पर्याप्त राशि जमा करवाई और ना ही चैकों का भुगतान किया। मामले की सुनवाई के दौरान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश कमला बायला ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा और ढाई लाख के चैकों के बदले मूल राशि, ब्याज और अन्य खर्चों के तौर पर 5 लाख रुपए की प्रतिकर राशि का भुगतान करने के आदेश पारित किए हैं।।

भरतपुर से हेमंत दुबे

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