ग्रामीण किसान के साथ मारपीट के मामले को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने लिया संज्ञान

चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट
ग्रामीण किसान के साथ मारपीट के मामले को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने लिया संज्ञान
* बीजेपी नेत्री सहित 3 पर हुई एफआईआर
* अपहरण-बंधक, वसूली की भी लगाई धारा
* संगठन भी लेगा संज्ञान ?
कोरबा// कोरबा-पश्चिम क्षेत्र के बांकीमोंगरा थाना परिसर में 7 जून की शाम एक ग्रामीण किसान के साथ बीजेपी नेत्री सहित 3 लोगी के द्वारा मारपीट के मामले को कोरबा जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने काफी गंभीरता से लिया है। ग्रामीण की रिपोर्ट के तत्काल बाद भाजपा नेत्री और उसके सहयोगियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक की कार्यवाही ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपी चाहे कोई भी हो, वह कानून से बड़ा नहीं है और उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी ग्राम बरेडीमुडा में रहता है तथा खेती किसानी का काम करता है। उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 07 जून को वह और उसका भाई, मामा रंजीत कवंर हरदीबजार बैल खरीदने गए थे। एक जोड़ी बैल खरीदे, उसके बाद बैल को खदेड़ते हुए भाई और मामा पैदल आ रहे थे। वह अपने मोटर सायकल से आगे-आगे आ रहा था। बांकीमोंगरा रावणभाटा के पास पहुंचा तो उसी समय बीजेपी नेत्री कुछ साथियो के साथ उसे गालियां देते हुए हाथ झापड़ से मारपीट की गई। बीजेपी नेत्री ने कार से उतर कर उसे जाहिल गवार और भद्दी गालियां दी। इसके बाद पुलिस का डर दिखा और धमकाकर तीन-चार मोटरसाईकलों में प्रार्थी को बंधक बनाकर थाना ले आये।
उस समय पर उनके सभी साथी थाना परिसर में आ गये, फिर उसी बांकीमोंगरा थाना परिसर में उसे लात-जूतों से घसीट-घसीट कर मारा और कहा की अगर तु बचना चाहता है तो हमे 20,000 (बीस हजार रू) दे। प्रार्थी के मुताबिक वह गरीब किसान है, उसके पास उतने पैसे नहीं थे तो कहाँ से लाता, फिर अपनी जान बचाने के लिये रिश्तेदार से 4500 (चार हजार पाँच सौ रू) देने को कहा जो पेट्रोल टंकी के पास पैसा उन लोगो को दिया, उसके बाद उसे छोडा गया।
पुलिस ने लिखित आवेदन के आधार पर 8 जून रविवार को कथित आरोपी महिला नेत्री सहित अन्य के विरुद्ध धारा 296, 115 (2), 140 (3), 308 (2) तथा 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

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